नई दिल्ली। कंपनियों के पास GST रिटर्न भरने के लिए अब और समय होगा। सरकार ने जुलाई और अगस्त के लिये बिक्री और खरीद आंकड़े फाइल करने के साथ-साथ कर के भुगतान की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब जुलाई के लिये बिक्री रिटर्न या जीएसटीआर-1, 10 सितंबर तक भरा जा सकेगा। पहले यह समय-सीमा 5 सितंबर थी। वहीं खरीद रिटर्न या जीएसटीआर-2 को 25 सितंबर तक भरा जा सकेगा। पहले यह सीमा 10 सितंबर थी। जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 का मिलान जीएसटीआर-3 के साथ 30 सितंबर तक भरना होगा। पहले इसके लिए अंतिम तारीख 15 सितंबर थी।
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सरकार ने ट्विटर के जरिए दी जानकारी में कहा है कि GST क्रियान्वयन समिति (जीआईसी) ने जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 भरने की तारीख बढ़ाकर क्रमश: 10, 25, और 30 सितंबर 2017 कर दी है। अगस्त के संदर्भ में जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 भरने की समय-सीमा बढ़ाकर क्रमश: 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 15 अक्टूबर कर दी गई है। पहले यह समय-सीमा क्रमश: 20 सितंबर, 25 सितंबर और 30 सितंबर थी।
उद्योग कई इनवायस अपलोड करने के मद्देनजर अंतिम GST रिटर्न भरने की समय-सीमा बढ़ाने की मांग कर रहा था। सरकार जल्दी ही रिटर्न फाइल करने के लिये अधिसूचना जारी करेगी। फॉर्म जीएसटीआर-3बी में भरे गए जुलाई के शुरूआती रिटर्न के तहत 92,283 करोड़ रुपए संग्रह किए गए। यह राशि कुल करदाताओं के 64.42 प्रतिशत से ही प्राप्त हुई है।
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जुलाई में पंजीकृत कुल 59.97 लाख कंपनियों में से 38.38 लाख करदाताओं ने GST रिटर्न फाइल किया। यह कुल संख्या का 64.42 प्रतिशत है।