नई दिल्ली। हाल ही में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार ने राज्यसभा कहा था कि सरकार ने देशभर से 11,44,211 पैन कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया है। जिन लोगों को एक से ज्यादा पैन कार्ड अलॉट हुए थे उनके पैन कार्ड को डीएक्टिवेट किया गया है। ऐसे में आप भी जानना चाहेंगे कि कहीं सरकार ने आपका भी पैन कार्ड डीएक्टिवेट तो नहीं किया है। इसके बारे में इस तरह से पता लगाया जा सकता है।
सबसे पहले आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर नो योर पैन पर क्लिक करना है https://incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/Services/KnowYourPanLinkGS.html)। इसपर क्लिक करने के बाद आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, जन्म तिथी और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भरनी होगी। जैसी इस जानकारी को आप सबमिट करेंगे तो आपके फोन पर एक ओटीपी (OTP) आएगा। ओटीपी को भी भरना है। ओटीपी को भरने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन कार्ड एक्टिवेट है या डिएक्टिवेट।
सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई भी नागरिक एक से ज्यादा पैन कार्ड नहीं रख सकता। अगर किसी नागरिक के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड पाया जाता है तो आयकर एक्ट 1961 के सेक्शन 272बी के तहत उन नागरिक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।