नई दिल्ली। राखी खरीदन से पहले आपको राखी पर लगने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) के बारे में जानना जरूरी है। खुद केंद्रीय उत्पादन एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) ने राखी पर लगने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में जानकारी दी है। CBEC की तरफ से बताया गया है कि पूजा सामग्री, कलावा (रक्षा धागा) GST में छूट प्राप्त हैं, राखी यदि कलावा के रूप में है तो इसपर भी किसी तरह का GST लागू नहीं है।
हालांकि CBEC ने यह भी कहा है कि अन्य किसी राखी को अगर निर्माण सामग्रियों के आधार पर वर्गिकृत किया जाएगा तो निर्माण सामग्रियों के मुताबिक GST लागू होगा। सोमवार यानि 7 अगस्त को देशभर में राखी का त्यौहार है, ऐसे में बाजारों मे राखियों का अंबार लगा हुआ है। कई जगहों पर राखी बेचने वाले दुकानदार अपने ग्राहकों से GST का हवाला देते हुए महंगी राखियां बेच रहे हैं। अब सरकार की तरफ से इसको लेकर सपष्टिकरण आ गया है।
CBEC ने कुल्फी, बंगाली संदेश, डोसा बैटर, खोया या मावा, नेल पॉलिस, सुपारी, नीले खजूर, पालतु पशुओं के आहार, ईस्बगोल, सूखे नारियल, बालों के रबड़ बैंड, कपासखली, इमली और इमली के बीज, मोबाइल हैंडसेट की बैटरी, फिल्टर और वाटर प्यूरिफायर और मक्के के दाने पर लगने वाले GST के बारे में भी जानकारी दी है। सरकार से इन सभी वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स के बारे में सवाल पूछे गए थे जिसके बारे में CBEC की तरफ से जानकारी दी गई है।
CBEC के मुताबिक कुल्फी और डोसा बैटर पर 18%, बंगाली संदेश पर 5%, खोया और मावा पर 5%, नेल पॉलिश पर 28%, सूखी सुपारी पर 5%, नीले खजूर पर 12%, पालतू पशुओं के आहार पर 18%, ईस्बगोल के सूखे बीज और सूखी भूसी पर 5%, नारियल कोपरा पर 5%, बालों के रबड़ बैंड पर 28%, कपासखली पर 5%, सूखी इमली पर 5% और इमली के बीज पर शून्य, मोबाइल की बैटरी पर 28%, फिल्टर और वाटर प्यूरिफायर पर 18% और मक्के के दानों पर शून्य GST लागू है।