नई दिल्ली। दुनियाभर में बच्चों के पाउडर, तेल, साबुन, शेंपू जैसे उत्पाद बेचने वाली कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के पाउडर से कैंसर होने का मामला सामने आया जिसके बाद अदालत ने कंपनी पर 417 मिलियन डॉलर यानि 26.72 अरब रुपए का जुर्माना लगाया है। बीबीसी की खबर के मुताबिक मामला अमेरिका के कैलिफोर्निया का है जहां अमेरिकी अदालत ने जॉनसन एंड जॉनसन को आदेश दिया है कि वह पीड़ित महिला को यह जुर्माना दे।
महिला ने आरोप लगाया था कि कंपनी के टैल्कम पाउडर से उसे गर्भाशय का कैंसर हुआ है, और महिला जॉनसन एंड जॉनसन के खिलाफ अदालत में मुकद्दमा जीत गई है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि वह फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करगी। लेकिन कंपनी पर इससे पहले भी इस तरह के केस हुए हैं और अबतक वह 5 में से 4 केस हार चुकी है।
ताजा मामले के केस को देख रहे वकील ने कहा कि इवा इकेवेरिया नाम की 63 साल की महिला 11 साल की उम्र जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन 10 साल पहले उनको गर्भाशय के कैंसर का शिकार होना पड़ा।
महिला का दावा है कि जॉनसन एंड जॉनसन को कैंसर के खतरे के बारे में पता था लेकिन कंपनी ने जनता से यह जानकारी छुपाई है। लंबे समय से चकित्सा जगत में यह बात चिंता का विषय है कि अभ्रक युक्त टैल्कम पाउडर से गर्भाशय का कैंसर होता है, लेकिन अभीतक इसके ठोस और निर्णायक सबुत नहीं मिले हैं। अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थानों के मुताबिक गुप्तागों पर अभ्रक के इस्तेमाल से कैंसर हो सकता है। 1970 के दशक से बेबी पाउडर के साथ दूसरे कॉस्मेटिक उत्पादों में अभ्रक का इस्तेमाल होता आ रहा है।