नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की तरफ से अनिवार्य हॉलमार्किंग को लागू करने की तिथि एक साल आगे बढ़ाकर जून, 2022 करने की मांग की है। इस पत्र में गडकरी ने लिखा है कि उन्हें ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल की तरफ से इस संबंध में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। गडकरी ने कहा कि उन्होंने अनिवार्य हॉलमार्किंग को लागू करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का उल्लेख किया है। जिसके परिणामस्वरूप हितधारकों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है।
गडकरी ने आगे कहा कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। गडकरी ने कहा कि यह क्षेत्र अनिवार्य हॉलमार्किंग को लागू करने की तारीख को जून,2022 तक टालने के रूप में राहत की मांग कर रहे हैं। गडकरी ने गोयल से आग्रह करते हुए कहा कि आपसे अनुरोध है कि इस मुद्दे को देखें और भारत सरकार के नियमों एवं दिशा-निर्देशों के तहत उचित कदम उठाने का कष्ट करें।
वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार पहली जून से सोने के आभूषणों तथा कृतियों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभी यह स्वैच्छिक है। केंद्र ने सोने के आभूषणों तथा कलाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग को 15 जनवरी, 2021 से अनिवार्य करने की घोषणा नवंबर, 2019 में की थी। जौहरियों को हॉलमार्किंग की तैयारी करने तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के पास अपना पंजीकरण कराने के लिए एक साल से अधिक का समय दिया गया था।
कोविड-19 महामारी के बीच सर्राफा कारोबारियों की मांग पर इस समय-सीमा को बढ़ाकर जून, 2021 कर दिया गया था। उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने कहा है कि और सयम बढ़ाने की मांग अभी तक किसी ने नहीं की है। बीआईएस जौहरियों को हॉलमार्किंग की मंजूरियां देने में लगा है। बीआईएस के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा कि हम जून से हॉलमार्किंग अनिवार्य करने के लिए तैयार हैं। हमें इस तारीख को आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।
अभी तक 34,647 सर्राफा कारोबारियों ने बीआईएस के पास पंजीकरण कराया है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले एक-दो माह में पंजीकरण का आंकड़ा एक लाख पर पहुंच जाएगा। पंजीकरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन और स्वचालित बनाया गया है। यदि अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू होती है तो एक जून,2021 से सर्राफा कारोबारियों को सिर्फ 14, 18 और 22 कैरट के सोने के आभूषण बेचने की अनुमति होगी।
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