नई दिल्ली। आयकर विभाग ने ‘तुरंत’ पैन नंबर जारी करने की एक सेवा शुरू की है। इसके तहत पहली बार पैन चाहने वालों को उनके आधार कार्ड के आधार पर तुरंत ई-पैन जारी कर दिया जाएगा। आयकर विभाग ने हाल ही में एक परिपत्र में यह जानकारी दी है। जिसके मुताबिक यह सुविधा नि:शुल्क है और वैध आधार धारकों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सीमित समय के लिए उपलब्ध है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग अपनी वित्तीय व कर मामलों के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) का आवेदन कर रहे हैं जिसे देखते हुए यह नयी सुविधा शुरू की गई है। इसके तहत आवेदनकर्ता के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ‘ ओटीपी ’ भेजा जाता है और उसी के आधार पर नया पैन जारी कर दिया जाता है। यह ई-पैन सुविधा केवल केवल व्यक्तिगत स्तर पर आवेदन करने वाले नागरिकों के लिए है।