नई दिल्ली। आयकर विभाग ने बाढ़ प्रभावित केरल के करदाताओं को बड़ी राहत दी है। केरल में करदाताओं के लिये आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 15 दिन बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है। राज्य में आयी भीषण बाढ़ से जान-माल को पहुंचे नुकसान को देखते हुए यह निर्णय किया गया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इससे पहले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिये आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी थी। सीबीडीटी ने कहा, ‘‘केरल में आयी भीषण बाढ़ से हुई तबाही को देखते हुए सभी करदाताओं के लिये आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 31 अगस्त 2018 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2018 कर दी गयी है।’’
इससे पहले, केरल में बाढ़ राहत कार्यों के लिये आयातित या आपूर्ति किये जाने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क तथा एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) से छूट भी दी गयी है।