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SBI जनरल इंश्योरेंस को भारी पड़ी गलती, IRDAI ने लगाया 30 लाख रुपए का जुर्माना

बीमा विनिमय एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने तीसरे पक्ष के मोटर बीमा नियमों का पालन न करने के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: May 11, 2021 8:54 IST
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Photo:FILE

SBI जनरल इंश्योरेंस पर भारी पड़ी गलती, IRDAI ने लगाया 30 लाख रुपए का जुर्माना

नयी दिल्ली। बीमा विनिमय एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने तीसरे पक्ष के मोटर बीमा नियमों का पालन न करने के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बीमा नियामक ने अपने आदेश में कहा कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने 2018-19 के संबंधित आईआरडीएआई नियमों में निर्दिष्ट तीसरे पक्ष के मोटर (एमटीपी) बीमा नियमों का पालन नहीं किया। 

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आईआरडीएआई ने कहा कि कंपनी पर आरोप था कि उसने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एमटीपी नियमों का पालन नहीं किया। 2018-19 में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने दायित्व के अंतर्गत न्यूनतम 638.34 करोड़ रुपए के एमटीपी की जगह केवल 316.36 करोड़ रुपए की अंडरराइटिंग (बीमा) किया। इस तरह कंपनी ने दायित्व से 321.98 करोड़ रुपये कम या 50.44 प्रतिशत की राशि के बराबर का ही एमटीपी किया। 

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आदेश में कहा गया कि कंपनी ने कहा कि उसके अपने व्यापार की किसी भी जगह पर किसी भी एमटीपी नीति की अवहेलना नहीं की और उसका कोई गलत इरादा नहीं था। इसमें साथ ही यह भी कहा गया कि बीमा कंपनी ने इससे पहले के दो और वित्तीय वर्षों में भी एमटीपी नियमों का पालन नहीं किया था।

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