नई दिल्ली। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले लालच से निवेशकों को बचाने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर ने नया फरमान जारी किया है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDA) ने देश की इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने विग्यापनों में गारंटी और गैर-गारंटी रिटर्न की जानकारी अनिवार्य रूप से दें। IRDA ने ने सोमवार को इस बारे में आदेश जारी किया है।
रिटर्न की जानकारी जरूरी
IRDA के आदेश में कहा गया कि रेगुलेटर के नियमों के तहत सभी इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए संभावित पॉलिसी होल्डर्स को होने वाली फायदों की जानकारी भी दी जानी चाहिए। इसमें क्रमश: चार फीसदी और छह फीसदी की ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रिटर्न पर गारंटी शुदा व गैर गारंटी शुदा लाभ हैं। इसके अनुसार- अनेक विज्ञापनों में यह देखने को मिला है कि उक्त नियम की भावना का पालन नहीं किया जा रहा।
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कोटक महिंद्रा बनी इंश्योरेंस कंपनी
कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस को बीमा कंपनी के रूप में काम करने की मंजूरी मिल गई है। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस ने अपने बयान में कहा कि उन्हे IRDA से जरूरी मंजूरी मिल गई है। इसके साथ कंपनी ने रजिस्ट्रेशन के सभी प्रक्रिया पूरी कर ली हैं। कोटक जनरल इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा बैंक की 100 फीसदी सहायक कंपनी है। बैंक के प्रेसिडेंट (एसेट मैनेजमेंट) गौरांग शाह ने कहा कि लाइसेंस मिलना हमारे लिए बड़ी बात है।