नई दिल्ली। कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए रेल टिकट बुक करने के लिए ऑनलाइन सुविधा देने वाली आईआरसीटीसी ने रेल टिकट बुक कराने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। आईआरसीटीसी ने गुरुवार को बताया कि अब सभी यात्रियों को रेल टिकट बुक करते समय अपने गंतव्य स्थल का पता बताना अनिवार्य है। आईआरसीटीसी यात्रियों के गंतव्य पते का रिकॉर्ड रखेगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर संपर्क में आए लोगों का पता लगाया जा सके।
भारतीय रेलवे ने गुरुवार को बताया कि अभी तक कुल 2.34 लाख यात्रियों ने अगले सात दिनों में चलने वाली स्पेशल ट्रेन में यात्रा के लिए टिकट बुक कराए हैं। इससे रेलवे को 45.30 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है।
आईआरसीटीसी ने बताया कि नया नियम 13 मई से प्रभावी किया गया है और आईआरसीटीसी ने अपनी वेबसाइट पर रिजर्वेशन फॉर्म में इसके लिए आवश्यक बदलाव भी कर दिए हैं। रिजर्वेशन फॉर्म में यात्रियों के गंतव्य स्थल का पता भरने का एक कॉलम जोड़ा गया है, जिसे भरना अनिवार्य बनाया गया है। गंतव्य स्थल का पता कॉलम एक नया प्रावधान है जिसे टिकट बुकिंग फॉर्म में यात्रियों के लिए जोड़ गया है। जरूरत पड़ने पर यात्रियों की संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के लिए रेलवे ने ये फ़ैसला किया है। यह कॉलम आईआरसीटीसी फॉर्म में अब हमेशा स्थायी रहेगा।
रेलवे के प्रवक्ता आर डी बाजपेई ने कहा कि 13 मई से आईआरसीटीसी टिकट बुक करा रहे सभी यात्रियों के गंतव्य स्थलों का पता ले रहा है। यदि बाद में आवश्यकता पड़ी, तो यात्रियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने में इससे मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह निकट भविष्य में भी लागू रहेगा। बाजपेई ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को किसी भी बुकिंग के लिए अपने पते की जानकारी मुहैया करानी होगी। इससे पहले, ट्रेनों में यात्रा करने वाले कम से कम 12 लोग बाद में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे।