नई दिल्ली। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि मानवीय खपत वाले अल्कोहल को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के दायरे से बाहर रखा गया है लेकिन एथेनॉल समेत औद्योगिक उपयोग में आने वाले अल्कोहल पर नई व्यवस्था में 18 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। GST को एक जुलाई से लागू किया जाना है। सरकार ने खपत वाली शराब के अलावा तेल, प्राकृतिक गैस, विमानन ईंधन, डीजल और पेट्रोल को GST के दायरे से बाहर रखा है। राज्यों के पास उस पर कर लगाने का अधिकार बना रहेगा।
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अधिया ने कहा कि,
खपत वाली शराब GST के दायरे में नहीं आएगी क्योंकि राज्यों के पास इस पर कर लगाने का अधिकार है।
उन्होंने एक निजी टीवी चैनल पर कहा कि जहां तक औद्योगिक अल्कोहल या औद्योगिक अल्कोहल के कच्चे माल का सवाल है, वे सभी GST के दायरे में आएंगे और इस पर 18 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।
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पिछले सप्ताह GST परिषद ने 12,000 से अधिक वस्तुओं तथा 500 सेवाओं पर कर की दरें तय कर दी। ये वस्तुएं तथा सेवाएं चार स्तरीय कर श्रेणी 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के दायरे में आएंगी। GST 16 अलग-अलग करों को समाहित करेगा और भारत को वस्तुओं की बिना रोक-टोक आवाजाही के लिये एकीकृत बाजार बनाएगा।