Black Money का खुलासा करने के लिए कम्पलाइंस विंडो 30 सितंबर को बंद होते ही 1 अक्टूबर से सरकार हरकत में दिखने लगी। एक ओर सरकार ने विदेश में जमा ब्लैकमनी को वापस लाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए भारत और अमेरिका के बीच एक अक्टूबर से फॉरेन एकाउंट टैक्स कम्पलाइंस एक्ट (FATCA) लागू कर दिया। इसके तहत दोनों देशों के बीच बैंक एकाउंट्स से लेकर इक्विटी, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस जैसे वित्तीय उत्पादों की जानकारियां ऑटोमैटिक रूट से साझा होंगी। वहीं दूसरी ओर सरकार ने भी ब्लैकमनी का खुलासा न करने वालों के खिलाफ अब सख्त कदम उठाने का मन बना लिया है। गुरुवार को रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अधिया ने कहा कि नए एंटी-ब्लैकमनी कानून के तहत शुरू की गई वन टाइम कम्पलाइंस विंडो में ब्लैकमनी का खुलासा न करने वालों के खिलाफ सरकार अब कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि एक जुलाई से 30 सितंबर तक के लिए खोली कई कम्पलाइंस विंडो के तहत कुल 638 लोगों ने 3770 करोड़ रुपए की ब्लैकमनी का खुलासा किया है।
जेल जाने की नौबत
कम्पलाइंस विंडो के तहत ब्लैकमनी का खुलासा करने वालों पर सरकार 30 फीसदी टैक्स लगाएगी और 30 फीसदी जुर्माना लगाकर उन्हें छोड़ देगी। लेकिन अब इसके बाद कोई ब्लैकमनी का पता चलता है तो उस पर 120 फीसदी जुर्माने के साथ ही दस साल तक की अधिकतम जेल का प्रावधान है।
125 लाख करोड़ में से 3770 करोड़ का खुलासा
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि विदेशों में भारत का तकरीबन 125 लाख करोड़ रुपया ब्लैकमनी के तौर पर जमा है। भारी जुर्माने और सख्त सजा के प्रावधान वाले कानून के बावजूद पिछले तीन माह में सरकार को केवल 3770 करोड़ रुपए की ब्लैकमनी का पता चला है।
कालेधन का खुलासा न करने वाले पछताएंगे : दास
आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को एक ट्वीट में कहा कि काले धन के खिलाफ लड़ाई आर्थिक सुधारों का हिस्सा है। एक देश के नाते हम छद्म अर्थव्यवस्था को वास्तविक अर्थव्यवस्था एवं वृद्धि को कमजोर करने की अनुमति नहीं दे सकते। दास ने कहा कि कालाधन अनुपालन सुविधा के तहत जिन्होंने खुलासा नहीं किया है उन्होंने सूचना आदान-प्रदान की ताकत को कम करके आंका है। उन्हें पछताना पड़ेगा।
ब्लैकमनी कानून में क्या खास
1. वन टाइम कम्पलाइंस विंडो के तहत 30 सितंबर 2015 तक खुलासा किया जा सकता था।
2. 30 सितंबर तक ब्लैकमनी का खुलासा करने पर केवल 30 फीसदी टैक्स का प्रावधान है।
3. 31 दिसंबर तक खुलासा करने वालों को 30 फीसदी जुर्माना देना होगा।
4. ब्लैकमनी कानून के तहत अधिकतम जुर्माना 10 लाख रुपए है।
5. ब्लैकमनी कानून के तहत अधिकतम 10 साल तक की जेल का प्रावधान है।