Key Highlights
- 3 अगस्त को राज्य सभा ने गुड्स और सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को अपनी मंजूरी दे दी है।
- जीएसटी देश में राज्यों और केंद्र सरकार के विभिन्न 17 टैक्सों का स्थान लेगा।
- मौजूना कानून के मुताबिक कंपनियां उस राज्य को टैक्स देंगी जहां विक्रेता स्थित है, लेकिन इसे कुछ राज्य चुनौती दे रहे हैं।
- जीएसटी से भारत के विभिन्न राज्यों के बीच वस्तुओं के स्रोत, डिस्ट्रीब्यूशन और वेयरहाउसिंग की आसान व्यवस्था हो जाएगी।