Monday, November 25, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. एयरपोर्ट और मॉल पर नहीं बिकेंगे गैर-BIS प्रमाणित खिलौने, सरकार ने दिए सख्त निर्देश

एयरपोर्ट और मॉल पर नहीं बिकेंगे गैर-BIS प्रमाणित खिलौने, सरकार ने दिए सख्त निर्देश

सरकार के मानक संगठन ने सभी मॉल और हवाई अड्डों से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके परिसर के भीतर कोई गैर-बीआईएस प्रमाणित खिलौने न बेचे जाएं।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: April 14, 2021 10:05 IST
सावधान! कहीं आपने तो...- India TV Paisa
Photo:FILE

सावधान! कहीं आपने तो मॉल से नहीं खरीदा ये वाला खिलौना, सरकार ने लगाई रोक

नई दिल्ली। सरकार के मानक संगठन ने सभी मॉल और हवाई अड्डों से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके परिसर के भीतर कोई गैर-बीआईएस प्रमाणित खिलौने न बेचे जाएं। भारत सरकार ने 1 जनवरी से गैर-बीआईएस प्रमाणित खिलौनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के प्रमुख, प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा कि उन्होंने नए मानक के बारे में और पूर्ण अनुपालन के लिए हितधारकों को संवेदनशील बनाया है। 

पढें-  खुशखबरी! हर साल खाते में आएंगे 1 लाख रुपये, मालामाल कर देगी ये स्कीम

पढें-  हिंदी समझती है ये वॉशिंग मशीन! आपकी आवाज पर खुद धो देगी कपड़े

उन्होंने कहा कि अब तक 250 खिलौना निर्माताओं ने बीआईएस प्रमाणन प्राप्त किया है। केवल सात महीने पहले भारत में एक भी बीआईएस प्रमाणित निर्माता नहीं था। सूत्रों ने कहा कि लगभग 100 विदेशी कंपनियों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक उनमें से किसी को भी यह नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि बीआईएस प्रमाणन को अनिवार्य बनाने का प्राथमिक उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना था।

पढें-  LPG ग्राहकों को मिल सकते हैं 50 लाख रुपये, जानें कैसे उठा सकते हैं लाभ

इस बीच, यह सुनिश्चित करने के लिए कि छोटे उद्योग और विनिर्माण इकाइयां बीआईएस मानदंडों का अनुपालन करती हैं, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सूक्ष्म उद्योग, स्टार्ट-अप और महिला उद्यमियों के लिए न्यूनतम अंकन शुल्क पर 50% छूट की घोषणा की। इसके अलावा, पुराने बीआईएस लाइसेंस धारकों को अतिरिक्त 10% छूट भी मिलेगी।

पढें-  किसान सम्मान निधि मिलनी हो जाएगी बंद! सरकार ने लिस्ट से इन लोगों को किया बाहर

उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने कहा, "इरादा छोटे उद्यमों को प्रोत्साहित करना है ताकि उनके उत्पादों को बीआईएस मानकों का पालन किया जा सके।" नए लाइसेंस के लिए न्यूनतम वार्षिक अंकन शुल्क उत्पाद से उत्पाद में भिन्न होता है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि बीआईएस की सेवाएं अब सभी के लिए मुफ्त उपलब्ध हैं।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement