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आर्बिट्रेशन कोर्ट ने RCOM के एसेट्स की बिक्री और स्थानांतरण पर लगाई रोक, एरिक्‍सन ने डाली थी याचिका

एक आर्बिट्रेशन कोर्ट (मध्यस्थ पंचाट) ने एक अंतरिम आदेश में रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) को अपनी संपत्तियों की बिक्री, स्थानांतरण पर रोक लगा दी है।

Edited by: Manish Mishra
Published : March 06, 2018 20:38 IST
RCOM
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नई दिल्ली एक आर्बिट्रेशन कोर्ट (मध्यस्थ पंचाट) ने एक अंतरिम आदेश में रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) को अपनी संपत्तियों की बिक्री, स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। पंचाट के न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार, एस बी सिन्हा तथा वीएस सिरपुरकर की पीठ ने अंतरिम आदेश में यह व्यवस्था दी। इसके तहत आरकॉम व इसकी सम्बद्ध इकाइयों को अपनी किसी भी संपत्ति की बिक्री, स्थानांतरण आदि पर रोक लगा दी गई है। कंपनी को ऐसा कुछ भी करने से पहले मध्यस्थ पंचाट की अनुमति लेनी होगी।

दूरसंचार उपकरण बनाने वाली कंपनी एरिक्सन इंडिया की याचिका पर यह व्यवस्था दी। एरिक्सन का कहना है कि अनिल अंबानी की अगुवाई वाली RCOM पर उसका पैसा बकाया है।

मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस जियो ने RCOM की मोबाइल कारोबार आस्तियों जैसे स्पेक्ट्रम, मोबाइल टावर व ऑप्टिकल टावर आदि खरीदने के लिए समझौता किया है।

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