नई दिल्ली। देश में ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार ने एक नई नीति को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश में कम से कम 10 करोड़ रुपए तक का निवेश लाने वाले विदेशी निवेशकों को निवासी का दर्जा देने और वीजा व्यवस्था उदार बनाने को स्वीकृति दी गई। इस व्यवस्था के तहत विदेशी निवेशक देश में मकान खरीद सकेंगे और उनके परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी का अवसर और अन्य सहूलियतें दी जाएंगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि यदि भारत में आप एक न्यूनतम स्तर का निवेश करते हैं, तो आपको वीजा उपलब्ध होगा साथ ही संपत्ति खरीदने का अधिकार मिलेगा, परिवार के सदस्यों को नौकरी का अवसर इस योजना से भारत में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और मेक इन इंडिया कार्यक्रम को सुगमता से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। योजना के तहत वीजा मैनुअल में उचित प्रावधान शामिल किए जाएंगे, जिससे विदेशी निवेशक को स्थायी निवासी का दर्जा प्रदान किया जा सके।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बहु प्रवेश के साथ स्थायी निवासी का दर्जा दस साल के लिए दिया जाएगा। यदि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ किसी तरह का प्रतिकूल नोटिस नहीं होता है, तो इसकी अवधि दस साल और बढ़ाई जा सकती है। यह योजना सिर्फ उन विदेशी निवेशकों के लिए होगी, जो तय पात्रता शर्तें पूरी करेंगे। बयान में कहा गया है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए विदेशी निवेशक को कम से कम दस करोड़ रुपए का निवेश करना होगा, जिसे 18 महीने में लाना होगा, या फिर 25 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा, जिसे 36 महीनों में लाना होगा। इसके अलावा विदेशी निवेश से प्रत्येक वित्त वर्ष में 20 निवासी भारतीयों को रोजगार मिलना चाहिए।