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भारत ने चीन से आयातित पॉलिएस्टर यार्न पर लगाया डंपिंग रोधी शुल्क, प्रति टन लगेगा 528 डॉलर तक का शुल्‍क

भारत ने घरेलू कंपनियों की शिकायत पर जांच कर चीन से आयातित पॉलिएस्‍टर यार्न पर पांच साल के लिये 528 डॉलर प्रति टन तक डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है। इसका उपयोग वाहन और अन्य उद्योग में होता है।

Edited by: Manish Mishra
Published on: July 10, 2018 18:28 IST
Polyester Yarn- India TV Paisa

Polyester Yarn

नई दिल्ली। भारत ने घरेलू कंपनियों की शिकायत पर जांच कर चीन से आयातित पॉलिएस्‍टर यार्न पर पांच साल के लिये 528 डॉलर प्रति टन तक डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है। इसका उपयोग वाहन और अन्य उद्योग में होता है। इस कदम से घरेलू विनिर्माताओं को बाजार में प्रतिस्पर्धा का समान अवसर मिलेगा और लागत से कम मूल्य पर आयात से उनके हितों की रक्षा हो सकेगी।

वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई डंपिंग रोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (DGAD) ने चीन से आयातित पॉलिएस्‍टर यार्न की जांच के बाद शुल्क लगाने की सिफारिश की है।

घरेलू कंपनियों ने लागत से कम मूल्य पर चीन से आयातित पॉलिएस्‍टर यार्न की शिकायत की थी। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा है कि डंपिंग रोधी शुल्क लगाया गया है। यह शुल्क पांच साल के लिए प्रभावी होगा और भारतीय रुपए में भुगतान करना होगा। शुल्क 174 से 528 डॉलर प्रति टन की दर से शुल्क लगाया गया है।

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