नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न 2019 यानी ITR फाइल करने के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। वित्तवर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 अगस्त है। आप अपना आयकर रिटर्न घर बैठे ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। बता दें कि यदि आपकी सालाना आय 5 लाख से अधिक है तो आपको ऑनलाइन ही रिटर्न फाइल करना है। हम आपको बेहद आसान शब्दों में ऑनलाइन ITR फाइल करने के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको पैन, कंपनी द्वारा भेजे गए फॉर्म 16, आधार समेत अन्य संबंधित कागजात तैयार रखना होगा।
इन स्टेप्स को फॉलो कर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं
आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा। यहां आपके सामने इंडिविजुअल्स और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) समेत 5 कैटेगरी के ऑप्शन नजर आएंगे। नौकरीपेशा लोगों को इंडिविजुअल्स कैटेगरी सेलेक्ट करना होता है। हम आपको इसी इंडिविजुअल्स कैटेगरी के आधार पर टैक्स फाइल करने के बारे में बताने जा रहे हैं।
ऐसे विभाग की वेबसाइट पर खुद को करें रजिस्ट्रर- अगर आप पहली दफा रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो वेबसाइट पर सीधे हाथ की ओर से तीन ऑप्शन मिलेंगे। इनमें सबसे पहला ऑप्शन होगा- रजिस्टर योर सेल्फ। इस ऑप्शन पर क्लिक करें और खुद को रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद आपसे यूजर आईडी पूछी जाएगी। ध्यान रखें आपका पैन कार्ड नंबर ही आपकी यूजर आईडी है। साथ ही आपके पास मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी होनी चाहिए क्योंकि विभाग रजिस्टर करने से पहले ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भेजेगा।
रजिस्ट्रेशन के बाद लॉग इन क्लिक करें- अब आप लॉगइन टैब पर क्लिक करें और सभी जरूरी जानकारी भरें। इसमें आपको यूजर आईडी, पैन कार्ड नंबर, पासवर्ड, जन्म तिथि (जो पैन कार्ड पर अंकित है), एड्रेस समेत अन्य जरूरी जानकारियां और कैपचा कोड भर के लॉगइन बटन पर क्लिक करना होगा। डिटेल देने के बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को एंटर करने के बाद आप आईटीआर फाइलिंग के लिए रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज के जरिए रजिस्ट्रेशन की जानकारी दी जाएगी। बता दें कि अगर आपका अकाउंट पहले से है तो सिर्फ आईडी के तौर पर पैन कार्ड नंबर और अपना पासवर्ड एंटर करना होगा। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से नहीं गुजरना होगा।
लॉगिन के बाद आपके पास आईटीआर फाइलिंग के लिए दो तरीके उपलब्ध होंगे। पहला तरीका यह है कि आयकर विभाग की वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में जाकर अपनी कमाई के हिसाब से जरूरी फॉर्म को डाउनलोड कर लें, इस फॉर्म को डेक्सटॉप पर सेव करने के बाद इसे उचित तरीके से भर लें। फॉर्म भरने के बाद वेबसाइट के जेनरेट एक्सएमएल (generate XML) के बटन पर क्लिक करें, यहां अपलोड एक्सएमएल का बटन दबाएं और एक्सएमएल फाइल को अपलोड कर दें। इसके बाद सबमिट बटन को क्लिक कर दें।
फॉर्म में आपको कई तरह की जानकारी जैसे इनकम डिटेल्स, टैक्स डिटेल्स, पेड टैक्स आदि देने होंगे। आप भरने से पहले फॉर्म 26एएस से मैच कर लें कि आप सही जानकारी दे रहे हैं। सबिमट बटन पर क्लिक करते ही आपके द्वारा भरा गया आईटीआर फॉर्म विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। फिर आपको अपने रिटर्न को वेरीफाई करना होगा। अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर अपलोड किया है तो आईटीआर फॉर्म सबमिट करने के साथ वेरीफाई हो जाएगा, फिर अलावा आपको कोई दूसरा सत्यापन करने की जरूरत नहीं होगा।
सैलरी पेशा में हैं तो फॉर्म-1 का चयन करें- इसके बाद आप अपनी जरूरत के अनुसार आईटीआर फॉर्म का चयन और किस वित्त वर्ष का रिटर्न फाइल करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। आप पहले से दिए हुए एड्रेस या नया एड्रेस चुनने का आप्शन मिलेगा। यहां पर आयकर विभाग आपसे पूछेगा कि क्या आप डिजिटल सिग्नेचर के जरिए रिटर्न भरना चाहते हैं। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो आप यस पर क्लिक करें। फिर डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करना होगा।
वहीं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का दूसरा सबसे आसान तरीका ई-फाइलिंग, यानी इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन फाइल करना है। ई-फाइलिंग के लिए आप वेबसाइट के e-file section पर जाकर लॉग-इन करें। यहां आप अपनी कमाई के हिसाब से आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करें। इस फॉर्म में आपकी वो सारी जानकारियां पहले से मौजूद होंगी जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिए होंगे। हालांकि कमाई और फॉर्म 16 की अन्य जानकारियां आपको देनी होगी। इसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर की भी जरूरत पड़ेगी। फॉर्म फाइल करने से पहले कुछ नियम भी बताए गए हैं। उदाहरण के लिए फॉर्म में जो रकम आप एंटर करेंगे वो भारतीय रुपये में हो या फिर डेटा एंटर करते वक्त बैकस्पेस क्लिक न करें। ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने में सारी बेसिक जानकारी जैसे, नाम, पैन, एड्रेस्र, जन्म तिथि, ई-मेल, मोबाइल नंबर आदि फॉर्म में सही से भरना होगा।
रखें ये सावधानी- फॉर्म चुनते समय यह सावधानी जरूर बरतें कि चुना गया फॉर्म आपकी कैटेगरी के मुताबिक हो। इन्डिविजुअल (सैलरी), पेंशन इनकम, एक मकान (एक प्रॉपर्टी) से इनकम या अन्य स्रोतों से आय (लॉटरी के अतिरिक्त) वाले लोगों के मामले में फॉर्म ITR-1, जिसे 'सहज' भी कहा जाता है, सेलेक्ट करना होगा। यह फॉर्म 50 लाख तक की कमाई वालों के लिए होता है। अधिकतर नौकरीपेशा लोगों को यही फॉर्म फाइल करना होता है। वहीं पूंजीगत लाभ होने की स्थिति में ITR-2 सेलेक्ट करना होगा। इसी तरह ITR-3, ITR-4, ITR-4S फॉर्म कारोबारियों और प्रोफेशनल्स के लिए हैं।
नोट- इनकम टैक्स फाइल करना उतना कठिन नहीं जितना दिखता है। पहली बार आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है लेकिन आगे से भरने में कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे ही आप आईटीआर फाइलिंग को वेरीफाई करते हैं, आयकर विभाग आपके रिटर्न को प्रॉसेस कर देता है और इसकी जानकारी आपको मेल और एसएमएस से दे देता है।