नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ा दिया है। अब वित्तवर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 30 नवंबर 2020 कर दी गई है, पहले यह तारीख 31 जुलाई थी। इसके अलावा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अगर कोई रिवाइज्ड आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहता है तो उसके लिए तारीख अब 31 जुलाई 2020 होगी। आज बुधवार को आयकर विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है।
इसके साथ ही ऐसे छोटे और मझौले करदाता जिनकी सेल्फ एसेसमेंट टैक्स देनदारी 1 लाख रुपये से कम हैं उनके लिए टैक्स के भुगतान की तारीख 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। हालांकि सेल्फ एसेसमेंट टैक्स की देनदारी 1 लाख रुपये से ज्यादा होने पर अंतिम ताऱीखों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे करदाताओं द्वारा भुगतान में देरी पर ब्याज देय होगा।
साथ ही टैक्स छूट के लिए 80 C (एलआईसी, पीपीएफ, एनएससी), 80D (मेडिक्लेम), 80G (दान) आदि में किए गए निवेश के लिए अंतिम समय सीमा बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दी गई है। यानि 31 जुलाई तक किए गए निवेश वित्त वर्ष 2019-20 के लिए छूट के हकदार होंगे।
वहीं सरकार ने साफ किया है कि समय के बाद भरे जाने वाले टैक्स पर मिल रही ब्याज दर में छूट 30 जून 2020 के बाद जारी नहीं रहेगी। यानि 30 जून के बाद देरी से जमा किए गए टैक्स पर ब्याज दर पर छूट नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही टीडीएस स्टेटमेंट्स भरने और फॉर्म 16/16A जारी करने की अंतिम तारीख भी एक महीने बढ़ा दी गई है।
सरकार के मुताबिक ये सभी छूट कोरोना वायरस की वजह से जारी दिक्कतों को देखते हुए दी गई हैं। सरकार इससे पहले भी करदाताओं की राहत के लिए कई ऐलान कर चुकी है जिसमें अंतिम तारीखों में बढ़त, पेनल्टी में छूट जैसे कदम शामिल हैं। भारत में मार्च के अंतिम हफ्ते से लॉकडाउन जारी है फिलहाल इसमें धीरे धीरे छूट दी जा रही है, हालांकि देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां कोरोना का असर बढ़ रहा है और नियमों में सख्ती की जा रही है, इसे देखते हुए सरकार ने एक बार फिर करदाताओं के लिए राहत का ऐलान किया है।