नई दिल्ली। सरकार ने देश के आयकर दाताओं को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2020-21 (एसेसमेंट ईयर 2021-22) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। व्यक्तिगत करदाता अब 30 सितंबर तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा है कि "CBDT ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 119 के तहत अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ा दी है।"
CBDT ने कंपनियों के लिए कर्मचारियों को फॉर्म-16 जारी करने की समयसीमा भी एक महीना तक बढ़ा दी है। अब कंपनियां 15 जुलाई तक अपने कर्मचारियों को फॉर्म-16 जारी कर सकेंगी। रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न भारने की समयसीमा अब 31 जुलाई 2022 होगी। वित्तीय संस्थाओं के लिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट (SFT) दाखिल करने की समयसीमा भी बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। पहले इसके लिए 31 मई की समयसीमा थी।
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कंपनियों को भी मिली राहत
व्यक्तिगत करदाताओं के साथ ही कंपनियों को भी रिटर्न दाखिल करने के लिए 1 महीने का और समय मिल गया है। अब कंपनियां 30 नवंबर तक पिछले वित्त वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकेंगी। आम तौर पर कंपनियों को हर साल 31 अक्टूबर तक पिछले वित्त वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न File करना पड़ता है।
7 जून को लॉन्च होगा नया ई-फाइलिंग पोर्टल
आयकर विभाग अगले महीने की शुरुआत में करदाताओं के लिए एक नया ई-फाइलिंग वेब पोर्टल पेश करने की तैयारी कर रहा है, जिसका इस्तेमाल आईटीआर दाखिल करने और अन्य कर संबंधी कार्यों के लिए किया जा सकेगा। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि नया पोर्टल अधिक सुविधाजनक होगा। मौजूदा वेब पोर्टल एक जून से छह जून तक बंद रहेगा। विभाग के सिस्टम विंग द्वारा बुधवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि पुराने पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov से नए पोर्टल www.incometaxgov.in पर जाने का काम पूरा हो जाएगा और सात जून तक इसे चालू कर दिया जाएगा। बयान में कहा गया है कि नए पोर्टल को लॉन्च करने की तैयारियों और माइग्रेशन गतिविधि के लिए आयकर विभाग का मौजूदा पोर्टल एक जून से 6 जून तक 6 दिनों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। विभाग ने कहा कि इस अवधि के दौरान मौजूदा पोर्टल करदाताओं और आयकर विभाग के अधिकारियों दोनों के लिए ही अनुपलब्ध रहेगा।
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ई-फाइलिंग पोर्टल का उपयोग करदाता द्वारा अपना व्यक्तिगत या बिजनेस कैटेगरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए किया जाता है। इसके जरिये रिफंड से जुड़ी शिकायत और अन्य कार्यों के लिए भी किया जाता है। आयकर अधिकारी इस पोर्टल का इस्तेमाल नोटिस जारी करने, करदाता से उत्तर प्राप्त करने और उनके सवालों का जवाब देने के लिए करते हैं। अधिकारी असेसमेंट्स, अपील, एग्जम्पशन और जुर्माने आदि जैसे ऑर्डर की भी जानकारी इसी पोर्टल के माध्यम से देते हैं।