Wednesday, December 25, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. ठप हुई इनकम टैक्‍स विभाग की वेबसाइट, रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ सकती है आगे

ठप हुई इनकम टैक्‍स विभाग की वेबसाइट, रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ सकती है आगे

इनकम टैक्‍स विभाग ने कहा था कि इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी लेकिन वेबसाइट ठप पड़ने के के बाद संभव है कि इसकी तारीख आगे बढ़ा दी जाए।

Manish Mishra
Updated : July 31, 2017 12:15 IST
ठप हुई इनकम टैक्‍स विभाग की वेबसाइट, रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ सकती है आगे
ठप हुई इनकम टैक्‍स विभाग की वेबसाइट, रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ सकती है आगे

नई दिल्‍ली। आज यानि 31 जुलाई इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है लेकिन इनकम टैक्‍स विभाग की वेबसाइट ठप पड़ गई है। आपको बता दें कि इनकम टैक्‍स विभाग ने कहा था कि इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी लेकिन वेबसाइट ठप पड़ने के के बाद संभव है कि इसकी तारीख आगे बढ़ा दी जाए। तारीख इसलिए भी बढ़ सकती है क्‍योंकि इस साल ऐसे कई बदलाव हुए हैं जिनसे इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करना प्रभावित हो सकता है। इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने वाले कुछ लोगों ने इससे संबंधित ट्वीट भी किए हैं।

यह भी पढ़ें : 2015-16 में जाली नोट और काली कमाई के दोगुने मामले आए सामने, 562 करोड़ रुपये किए गए जब्त

केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बैंकों द्वारा TDS (स्रोत पर कर कटौती) रिटर्न दाखिल करने के नियमों में 2016 में संशोधन किया था। इसके अलावा टैक्‍स काटने वाले अन्‍य लोगों या इकाइयों को टैक्‍स पेयर्स को फॉर्म 16A जारी करने के नियमों में भी बदलाव किया गया था। इन संशोधनों के कारण, टैक्‍स काटने वालों के लिए वित्‍त वर्ष 2016-17 के लिए फॉर्म 16A  जारी करने की तिथि भी बढ़ाई गई थी। बदले नियमों के अनुसार, फॉर्म 16A जारी करने की तिथि 15 दिन बढ़ा कर 15 जून कर दी गई थी।

यह भी पढ़ें : इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करना हो जाएगा आसान, इस्‍तेमाल करें इनकम टैक्‍स विभाग का आयकर सेतु ऐप

पिछले बजट में टैक्‍स पेयर्स को कुछ अतिरिक्‍त नियमों का अनुपालन करने का प्रस्‍ताव किया गया था। 1 जुलाई 2017 से पैन नंबर को आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया और इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करते समय आधार नंबर देना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इनकम टैक्‍स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर कोई भी टैक्‍स पेयर तब तक अपना रिटर्न फाइल पहीं कर सकता जब तक उसका आधार नंबर पैन से लिंक्‍ड न हो। कुछ लोगों को परेशानी इसलिए भी हो रही थी क्‍योंकि पैन और आधार के आंकड़े मेल नहीं खा रहे थे।

अब आखिरी दिन इनकम टैक्‍स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट का ठप पड़ना, तारीख आगे बढ़ाए जाने की एक वास्‍तविक वजह बन सकती है। संभव है इस संदर्भ में विभाग की तरफ से आज कोई घोषणा की जाए।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement