नई दिल्ली। पैन कार्ड बनवाना अब और भी आसान होने जा रहा है। अप्लाई करने के बाद चंद मिनटों में ही आपको पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) कार्ड नंबर मिल जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इलेक्ट्रानिक पैन नंबर (E PAN) के लिए अगले कुछ हफ्तों में इंस्टैंट पैन फीचर की नई सुविधा लॉन्च करने जा रहा है। इस सुविधा में आधार कार्ड के डाटा का इस्तेमाल कर आवेदक की डिटेल्स तुरंत ही वेरिफाई हो जाएंगी। सबसे खास बात ये है कि इलेक्ट्रानिक पैन नंबर की सुविधा सभी आवेदकों के लिए बिल्कुल फ्री होगी। साथ ही इलेक्ट्रानिक पैन कार्ड बनवाने के लिए आवेदक को किसी तरह के डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की भी जरूरत नहीं होगी।
ई-पैन नंबर (E PAN) बनवाने के लिए आवेदक की आधार कार्ड की डिटेल्स से वेरीफाई किया जाएगा। आधार डिटेल्स को वेरिफाई करने के लिए आवेदन करने वाले के आधार पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आएगा। इसके जरिए यूजर्स ई-पैन हासिल कर सकेंगे। बता दें कि आधार की जानकारियों को ही वेरिफाई करने के बाद यूजर्स को ई-हस्ताक्षर वाला ई-पैन जारी किया जाएगा। नई सर्विस का फायदा नए आवेदकों के साथ-साथ उन लोगों को भी मिलेगा, जिनका पैन कार्ड खो गया है और डुप्लीकेट पैन के लिए अप्लाई किया है।
पैन नंबर जनरेट होने के बाद इनकम टैक्स विभाग पहले आवेदक को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई पैन नंबर जारी करेगा। इस डिजिटल पैन में एक क्यूआर कोड होगा। किसी भी तरह के फ्रॉड और फोटोशॉप के जरिए बदले जाने वाली जानकारी को रोकने के लिए क्यूआर कोड में डिटेल्स को एन्क्रिप्ट रखा जाएगा।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पिछले आठ दिनों में 62,000 से अधिक ई-पैन जारी किए गए हैं। अब इसे पूरे देश में इम्प्लीमेंटे करने की तैयारी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, एक अधिकारी ने कहा कि यह कदम इनकम टैक्स सर्विस में ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइजेशन लाना है। इस सर्विस से आवेदक को बिना कहीं भी जाए पैन कार्ड मिल जाएगा।
वहीं जबतक ये सर्विस शुरु नहीं हो जाती तबतक यूजर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यूटीआई) और नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के जरिए भी पैन कार्ड हासिल कर सकते हैं। ये दोनों पैन कार्ड संख्या जारी करते हैं। यूटीआई और एनएसडीएल एजेंसी में आवेदन कर आपको नया पैन कार्ड जारी किया जाता है। बता दें कि यूटीआई और एनएसडीएल भारत में कहीं भी पैन कार्ड की डिलीवरी के लिए 50 रुपए चार्ज करते हैं। आयकर विभाग के डाटाबेस में दर्ज पते पर आवेदक का पैन कार्ड भेजा जाता है।