नई दिल्ली। अगले महीने यानी एक जुलाई से आधार संख्या या उसके लिए नामांकन आईडी के बिना ऑनलाइन आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं की जा सकेगी। यानी एक जुलाई से आईटीआर की ईफाइलिंग के लिए आधार या आधार के लिए नामांकन की आईडी होना जरूरी होगा।इसके साथ ही आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि पैन कार्ड की वैधता बनी रहेगी।यह भी पढ़ें- इनकम टैक्स रिटर्न भरना सबके लिए जरूरी, न भरने वालों को होगी जेल और देना होगा जुर्माना
एक जुलाई से जरुरी हुआ नए PAN के लिए आधार
आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने अपने आधार को पैन के साथ संबद्ध नहीं किया है उनके पास यह विकल्प होगा कि अपने आधार का उल्लेख ईआईटीआर में कर दें। इसे भी वैध माना जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक जुलाई से नया पैन कार्ड लेने तथा आईटीआर दाखिल करने के लिए आधार जरूरी होगा। यह भी पढ़े: आधार से लिंक न करवाने पर 1 जुलाई के बाद भी बेकार नहीं होगा आपका PAN, यह है लिंक करने का तरीका
सरकार ने नए नियमों को नोटफाई किया
सरकार ने पैन के लिए आवेदन को आधार नंबर या उसका नामांकन आईडी देना अनिवार्य किया। सरकार ने संशोधित आयकर नियमों को अधिसूचित किया। मौजूदा आधार नंबर को पैन के साथ जोड़ना अनिवार्य। यह भी पढ़े: इनकम टैक्स विभाग ने शुरू की ई-फाइलिंग सुविधा, अभी सहज और सुगम फॉर्म वालें कर सकेंगे रिटर्न फाइल
सुप्रीम कोर्ट ने स्टे से किया था इनकार
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ स्टे ऑर्डर पास करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ आशंका के आधार पर कोई अंतरिम ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने आधार पर नोटिफिकेशन जारी कर तमाम सोशल स्कीम्स के फायदे लेने के लिए आधार होना जरूरी कर दिया है।