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इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने दी TDS काटने वालों को चेतावनी, 31 मई तक स्‍टेटमेंट फाइल करना है जरूरी

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने सोर्स पर टैक्‍स कटौती यानी टीडीएस काटने वाले नियोक्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि जनवरी-मार्च तिमाही में काटे गए टीडीएस की जानकारी 31 मई तक फाइल करें।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: May 18, 2018 13:01 IST
INcome tax department- India TV Paisa

INcome tax department

नई दिल्‍ली। इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने सोर्स पर टैक्‍स कटौती यानी टीडीएस काटने वाले नियोक्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि जनवरी-मार्च तिमाही में काटे गए टीडीएस की जानकारी 31 मई तक फाइल करें। तय तारीख तक टीडीएस की जानकारी देने में नाकाम रहने पर 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में आज समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी किया है। 

इसमें कहा गया है कि जनवरी-मार्च तिमाही का टीडीएस फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मई है। टीडीएस फाइल करने में देरी होने पर प्रतिदिन 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। आगे कहा गया है कि जिन कटौतीकर्ताओं यानी नियोक्ता ने टैक्‍स की कटौती की है और निर्धारित तिथि तक उसे जमा नहीं किया वे तुरंत इसे जमा करें और इसके लिए उन्हें खुद को इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट टीडीएससीपीसी डॉट जीओवी डॉट इन पर पंजीकृत करना होगा। 

डिपार्टमेंट ने नियोक्ताओं को टैन (कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या) सही भरने और टीडीएस का भुगतान करने वालों का पैन (स्थायी खाता संख्या) नंबर सही भरने की सलाह दी है ताकि वे आसानी से टैक्स क्रेडिट प्राप्त कर सकें। टीडीएस की जानकरी में पैन और टैन संख्या नहीं होने पर जुर्माना लग सकता है। इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के नियमों के मुताबिक, कटौतीकर्ता (नियोक्ता) कर्मचारी के वेतन से टीडीएस की कटौती करता है और उसे हर तिमाही या तीन महीने का विवरण आयकर विभाग के साथ साझा करना होता है। 

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