नई दिल्ली। केंद्र सरकार शुक्रवार को ‘नो फ्लाई लिस्ट’ के नियमों के संदर्भ में अंतिम फैसला लेने जा रही है। अगर यह लागू हो जाता है तो हवाई सफर करने वालों के लिए एयर टिकट की बुकिंग करवाते समय आधार, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन नंबर देना अनिवार्य हो जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा जारी वोटर आईडी कार्ड भी स्वीकार्य हो सकता है लेकिन इसपर अंतिम निर्णय लिया जाना अभी बाकी है। अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा के लिए पासपोर्ट हमेशा की तरह अनिवार्य रहेगा।
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टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में उड्डयन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा के हवाले से कहा है कि सुरक्षा कारणों से दूसरे देशों में भी नो फ्लाई लिस्ट है और अब भारत भी इस क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। DGCA की एक टीम की हाल ही में वैश्विक नियामकों के साथ चर्चा हुई है। इन सबकी मुलाकात मंगोलिया में हुई थी। मसौदा नो फ्लाई लिस्ट पर हमें टिप्पणियां मिली हैं और उन्हें बारीकी से देखते हुए हम अंतिम कानून शुक्रवार को जारी करेंगे।
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रिपोर्ट में सिन्हा के हवाले से कहा गया है कि नो फ्लाई लिस्ट लागू होने में देरी होने की एक वजह यह सुनिश्चित करना भी था कि इस सूची में शामिल व्यक्ति किसी दूसरे नाम से हवाई सफर न कर पाए। उन्होंने कहा कि जो हवाई यात्री आधार के जरिए एयर टिकट बुक करवाएंगे उन्हें जल्द ही हवाई सफर के लिए डिजिटल बोर्डिंग कार्ड्स मिलेंगे।