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ICICI Bank के जरिए भी PM CARES फंड में दे सकेंगे मदद, राशि जुटाने की मिली मंजूरी

फंड में योगदान पर आयकर कानून की धारा 80 (जी) के तहत छूट

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: April 06, 2020 21:22 IST
ICICI Bank- India TV Paisa

ICICI Bank

नई दिल्ली। निजी क्षेत्र के देश का दूसरे सबसे बड़े बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने सोमवार को कहा कि उसे प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष यानि पीएम-केयर्स फंड के लिये राशि लेने के लिये अधिकृत किया गया है। इस कोष का गठन कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिये किया गया है। बैंक ने एक बयान में कहा कि लोग इंटरनेट बैंकिंग, एनईएफटी/आरटीजीएस समेत बैंक के विभिन्न डिजिटल माध्यमों से ‘पीएम केयर्स फंड’ में योगदान दे सकते हैं। इस फंड में योगदान पर आयकर कानून की धारा 80 (जी) के तहत छूट है और रसीद दान देने के 15-20 दिन बाद ‘पीएम-केयर्स पोर्टल से डाउनलोड की जा सकती है।

कोरोना महामारी जैसी आपदाओं से निपटने के लिए सरकार ने इस विशेष फंड का गठन किया है। इसमे जमा हुई रकम का इस्तेमाल, महामारी, प्राकृतिक आपदा के लिए सहायता या फिर हेल्थकेयर सिस्टम को बेहतर बनाने में किया जा सकता है। प्रधानमंत्री इस फंड के चेयरमैन होंगे।

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