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गलत रिटर्न भरने वाले करदाताओं को आयकर विभाग ने दी चेतावनी, ऐसा करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

आयकर विभाग ने वेतनभोगी कर्मचारियों को गलत ​आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के प्रति आगाह किया है। विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसे करदाताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा उनके नियोक्ताओं को भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: April 18, 2018 18:30 IST
taxpayers- India TV Paisa

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नई दिल्‍ली। आयकर विभाग ने वेतनभोगी कर्मचारियों को गलत ​आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के प्रति आगाह किया है। विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसे करदाताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा उनके नियोक्ताओं को भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा।  

विभाग ने ऐसे करदाताओं को अपनी रिटर्न में आय कम बताने या कटौती को बढ़ा चढाकर दिखाने जैसे हथकंडे अपनाने के प्रति आगाह किया है। विभाग के बेंगलुरु स्थित केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) ने इस बारे में करदाताओं को परामर्श भी जारी किया है। इस श्रेणी के करदाताओं से कहा गया है कि गलत लाभ के लिए गलत कर सलाहकारों के चक्कर में न फंसे।  

विभाग के अनुसार रिटर्न में आय कम दिखाना या कटौती बढ़ाचढ़ाकर दिखाना विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय है और आयकर कानून की धाराओं के तहत इस पर कार्रवाई की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि विभाग की जांच शाखा ने जनवरी में एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया था, जो कर्मचारियों को फर्जी तरीके से कर रिफंड हासिल करने में मदद करता है। सीबीआई ने हाल ही में इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज किया है। 

वेतनभोगी करदाताओं के लिए कर दाखिल करने का सत्र हाल ही में शुरू हुआ है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वेतनभोगी करदाताओं के लिए नए आईटीआर फॉर्म को भी हाल ही में अधिसूचित भी किया है।

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