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I-T डिपार्टमेंट ने आधार-PAN लिंक करने के लिए जारी किया एक पेज का फॉर्म, अब मैन्‍यूअली भी कर सकेंगे ये काम

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने टैक्‍सपेयर्स को उनके आधार को PAN के साथ लिंक करने हेतु मैन्‍यूअली आवेदन करने के लिए एक पेज का फॉर्म अधिसूचित किया है।

Abhishek Shrivastava
Updated : July 01, 2017 18:22 IST
I-T डिपार्टमेंट ने आधार-PAN लिंक करने के लिए जारी किया एक पेज का फॉर्म, अब मैन्‍यूअली भी कर सकेंगे ये काम
I-T डिपार्टमेंट ने आधार-PAN लिंक करने के लिए जारी किया एक पेज का फॉर्म, अब मैन्‍यूअली भी कर सकेंगे ये काम

नई दिल्‍ली। इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने टैक्‍सपेयर्स को उनके आधार को परमानेंट एकाउंट नंबर (PAN) के साथ लिंक करने हेतु मैन्‍यूअली आवेदन करने के लिए एक पेज का फॉर्म अधिसूचित किया है। अब टैक्‍सपेयर्स ऑनलाइन और एसएमएस सुविधा के अतिरिक्‍त मैन्‍यूअली भी अपने आधार को पैन के साथ लिंक करवा सकेंगे।

इस फॉर्म में व्यक्ति को अपना PAN और आधार दोनों का उल्‍लेख करना होगा, अपना नाम लिखकर इस घोषणा पर हस्‍ताक्षर करने होंगे कि आवेदन फॉर्म में उल्‍लेखित आधार नंबर को उसके द्वारा अन्‍य किसी पैन के साथ लिंक करने हेतु उपलब्‍ध नहीं कराया गया है।

डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा कि ऑनलाइन और एसएमएस सर्विस के अलावा अब टैक्‍सपेयर्स मैन्‍यूअली फॉर्म भरकर भी अपने आधार को PAN के साथ लिंक करवा सकते हैं।

टैक्‍सपेयर्स अपने आधार को पैन के साथ मोबाइल एसएमएस सर्विस के जरिये लिंक करवा सकते हैं। इसके लिए उन्‍हें एक फॉर्मेटेड मैसेज को 567678 या 56161 पर भेजना है। इसके अलावा एनएसडीएल और यूटीआईआईटीएसएल जैसी पैन सर्विस प्रदाता कंपनियों की वेबसाइट या इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर भी ऑनलाइन जाकर ऐसा किया जा सकता है।

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