Monday, November 25, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. कालाधन रखने वालों को आयकर विभाग ने दी चेतावनी, 31 मार्च के बाद देना होगा 137% टैक्‍स

कालाधन रखने वालों को आयकर विभाग ने दी चेतावनी, 31 मार्च के बाद देना होगा 137% टैक्‍स

जो लोग पीएमजीकेवाई स्‍कीम का लाभ नहीं उठाते हैं उन्‍हें बाद में जमा किए गए धन पर अधिकतम 137% टैक्‍स और जुर्माना भरना पड़ सकता है।

Abhishek Shrivastava
Published on: March 24, 2017 15:54 IST
Countdown begun: कालाधन रखने वालों को आयकर विभाग ने दी चेतावनी, 31 मार्च के बाद देना होगा 137% टैक्‍स- India TV Paisa
Countdown begun: कालाधन रखने वालों को आयकर विभाग ने दी चेतावनी, 31 मार्च के बाद देना होगा 137% टैक्‍स

नई दिल्‍ली। आयकर विभाग ने आज कालाधन रखने वालों को आगाह करते हुए कहा है कि उसके पास उनके द्वारा जमा कराई गई बेहिसाब नकदी के बारे में सूचना है और उन्‍हें पाकसाफ होकर निकलने के लिए जल्‍द ही बंद होने जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) का इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग पीएमजीकेवाई स्‍कीम का लाभ नहीं उठाते हैं उन्‍हें बाद में जमा किए गए धन पर अधिकतम 137% टैक्‍स और जुर्माना भरना पड़ सकता है।

विभाग ने इस बारे में राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया है। इसमें कहा गया है कि उल्‍टी गिनती शुरू हो गई है और बेहिसाबी धन जमा करने वाले इसकी घोषणा करें, अन्यथा बाद में उन्‍हें पछताना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत घोषणा की अंतिम तारीख 31 मार्च है। विज्ञापन में कहा गया है कि आयकर विभाग के पास आपकी जमाओं की जानकारी है। विभाग ने कहा है कि इस योजना के तहत कालेधन की घोषणा करने वालों की गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी।

हाल ही में आयकर विभाग ने कालेधन रखने वालों को चेतावनी देते हुए कहा था कि वे इस योजना का लाभ उठाकर पाकसाफ हों, नहीं तो बेनामी कानून के तहत उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं उनके नाम केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई को भी सौंपे जाएंगे।

इतना देना होगा टैक्‍स

एक अधिकारी ने बताया कि यदि कोई व्‍यक्ति या कंपनी पीएमजीकेवाई योजना के तहत अघोषित धन की घोषणा करता है तो उसे अपनी आय पर 49.9 प्रतिशत टैक्‍स देना होगा। लेकिन य‍दि कोई व्‍यक्ति इस योजना को नहीं चुनता है लेकिन अपने इनकम टैक्‍स रिटर्न में वह कालेधन का खुलासा करता है तो उसे 77.25 प्रतिशत टैक्‍स और जुर्माना देना होगा।

यदि कोई व्‍यक्ति योजना के तहत अपने कालेधन की घोषणा नहीं करता है और बाद में जांच के दौरान वह पकड़ा जाता है तो उस पर 83.25 प्रतिशत की दर से टैक्‍स वसूला जाएगा। जो लोग पीएमजीकेवाई में घोषणा नहीं करते हैं और छापे के दौरान वे पकड़े जाते हैं तो उन पर 107.25 प्रतिशत की दर से टैक्‍स लिया जाएगा। सर्च के दौरान भी जो लोग छुपी हुई राशि को सरेंडर नहीं करते हैं उन्‍हें सबसे ज्‍यादा 137.25 प्रतिशत की दर से टैक्‍स देना होगा।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement