नई दिल्ली। विलफुल टैक्स डिफॉल्टर्स (जानबूझ कर टैक्स न चुकाने वाले) पर लगाम कसने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। इसके तहत ऐसे लोगों या कंपनियों का परमानेंट एकाउंट नंबर (पैन) ब्लॉक करने, उनके एलपीजी सब्सिडी को रद्द करने और ऐसे लोगों को बैंक लोन न मिले इसे सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया है।
टैक्स डिपार्टमेंट बड़े स्तर पर टैक्स चारी को रोकने के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान इस तरह के कदम उठाएगा। डिपार्टमेंट द्वारा तैयार किए गए एक स्ट्रैट्जी पेपर के मुताबिक डिपार्टमेंट न केवल ऐसे डिफॉल्टर्स के पैन ब्लॉक करेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि इन्हें किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक से न तो लोन मिल सके और न ही ओवर ड्राफ्ट की सुविधा। वित्त मंत्रालय भी यह सुझाव दिया है कि ऐसे डिफॉल्टर्स की एलपीजी सब्सिडी, जो कि सीधे बैंक एकाउंट में ट्रांसफर होती है, को भी रद्द कर दिया जाए।
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स्ट्रेट्जी पेपर में यह भी कहा गया है कि ब्लॉक किए गए पैन की जानकारी रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज को भी दी जाए, ताकि ब्लॉक किए गए पैन नंबर पर कोई भी अचल संपत्ति रजिस्टर्ड न हो सके। ऐसे डिफॉल्टर्स की जानकारी सभी टैक्स ऑफिस में भेजी जाए, ताकि पूरे देश में लोन या सरकारी सब्सिडी को प्राप्त करने से उसे रोका जा सके। डिपार्टमेंट ने यह भी फैसला लिया है कि वह क्रेडिट इंफोर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड (सिबिल) डेटा का सब्सक्रिप्शन लेगा, इसकी मदद से डिफॉल्टर्स की फाइनेंशियल एक्टीविटी पर नजर रखी जाएगी और उसके खिलाफ रिकवरी और संपत्ति को कुर्क करने की उचित कार्रवाई की जाएगी।
तस्वीरों में देख्ािए पैन कार्ड पर लिखे नंबरों का मतलब
PAN Card numbers
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इसके अलावा डिपार्टमेंट ने बड़े टैक्स डिफॉल्टर्स के लिए पिछले साल से शुरू की गई नेम एंड शेम योजना के तहत राष्ट्रीय अखबरों में उनके नाम और अन्य जानकारियों प्रकाशित करना शुरू किया है। अब तक ऐसे 67 लोगों के नाम सार्वजनिक किए जा चुके हैं। ये सभी ऐसे लोग हैं जिनपर 20 करोड़ रुपए से अधिक का टैक्स बकाया है।