नई दिल्ली। कोरोना महामारी ने एक बार फिर लोगों को इस बात से आगाह किया है कि जीवन बहुत अनिश्चित है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी वृ़द्धावस्था के लिए और अपनों के लिए एक सुरक्षित भविष्य का इंतजाम करें। सरकार ने आसानी के साथ सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए NPS अकाउंट खोलने की सुविधा दी है। इसके तहत निजी कंपनियों के कर्मचारी और छोटे कारोबारी भी फायदा उठा सकते हैं। कोरोना संकट के बीच पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत खाता खोलने के लिए नई सुविधा प्रदान की है। अभी तक eNPS के तहत रजिस्ट्रेशन आधार ऑफलाइन e-KYC या पैन और बैंक खाते के माध्यम से होता था। वहीं अब कोरोना काल में ऑनलाइन आधार e-KYC के जरिए ऑनलाइन अकाउंट खोलने की सुविधा दी है।
हर महीने 1600 रुपये बचाकर पाएं 1 करोड़
मान लीजिए यदि आपकी उम्र 20 साल है और आप हर महीने में करीब 1590 रुपये जमा करते हैं। यदि आपको NPS से करीब 10 फीसदी का औसतन सालाना रिटर्न मिले तो 40 साल तक हर महीने 1600 रुपये जमा करने पर 60 साल की उम्र में जब आप रिटायर होंगे तब तक आपके पास 1 करोड़ रुपयों का भारी-भरकम कॉर्पस जमा हो चुका होगा।
जानिए कौन खोल सकता है खाता
NPS में 18 साल से लेकर 65 साल की उम्र तक का कोई भी शख्स निवेश कर सकता है। इसकी मेच्योरिटी आपकी उम्र 60 साल की होने पर होती है। यह स्कीम निजी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए लाभदायक है जिन्हें कोई पेंशन नहीं मिलती। इसके साथ ही स्वरोजगार करने वाले और छोटे कारोबारियों के लिए भी यह लाभदायक स्कीम है।
इस तरह से खोल सकते हैं अकाउंट
- सबसे पहले eNPS पोर्टल पर जाना होगा।
- इसके बाद "नेशनल पेंशन सिस्टम" पर क्लिक करना होगा और बाद में "रजिस्ट्रेशन" ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब खाता खोलने की कैटेगिरी "व्यक्तिगत सब्सक्राइबर" या "कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर" में से किसी एक को चुनना होगा
- आपको "भारत का नागरिक" या "भारत का अनिवासी (NRI)" या "भारत का प्रवासी नागरिक (OCI)" में से किसी एक को चुनना होगा।
- इसके बाद आपको "आधार ऑनलाइन / ऑफलाइन केवाईसी" ऑप्शन को चुनना होगा। इसके अलवा खाता खोलने के लिए 'टीयर टाइप' का चयन करना होगा।
- आधार ऑनलाइन प्रक्रिया को जारी रखने के लिए, सब्सक्राइबर्स को UIDAI द्वारा दिए गए आधार(12 अंक) या वर्चुअल आईडी(16 अंक) नंबर का चयन करने और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा।
- सब्सक्राइबर को जनरेट OTP पर क्लिक करना होगा और आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिले OTP को सबमिट करना होगा।
- NPS रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए सब्सक्राइबर को अन्य जरूरी जानकारियां भरनी होंगी।
- आखिर में आपको NPS में योगदान करना होगा. पेमेंट करने के बाद डिजिटली रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पुरी हो जाएगी