नई दिल्ली: गूगल पर फासटैग कैसे रिचार्ज करें। पैन कार्ड से आधार को कैसे लिंक करें। वर्ष 2020 में यह दोनों काफी सर्च किया गया। इन दोनों की जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं होगा। आप निवेश या लोन से जुड़ा कोई काम नही कर पाएंगे। वहीं लोगों ने फासटैग कैसे रिचार्ज करें इसको भी काफी सर्च किया है। सरकार कह चुकी है कि एक दिसंबर राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले सभी चार पहिया वाहनों पर Fastag लगाना अनिवार्य होगा।
ऐसे घर बैठे पैन को आधार से करें लिंक
- पैन-आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
- साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा, यहां आपको 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है, ये जानकारियां देने के बाद आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा।
- ओटीपी को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
- यदि आपने रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है तो आप लॉगइन करने के बाद खुले पेज पर प्रोफाइल सेटिंग चुनें। अब आधार कार्ड लिंक का विकल्प चुनें। यहां अपने आधार कार्ड की जानकारी और कैप्चा कोड भरें। इसके बाद नीचे लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें।
- ध्यान रखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी डीटेल्स को क्रॉसचेक करता है कि आपके आधार और पैन की जानकारी वैलिड है कि नहीं।
आधार-पैन लिंक है या नहीं, ऐसे करें चेक
- सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद बाएं तरफ लिखे Quick links विकल्प के Link Aadhaar पर क्लिक करें। इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा।
- इस पेज पर सबसे ऊपर एक हाईपरलिंक होगा जिस पर अंग्रेजी में लिखा होगा आप पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए।
- इस हाईपर लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन और आधार की डीटेल्स एंटर करनी होंगी।
- 'व्यू लिंक आधार स्टेटस' पर क्लिक कीजिए, इसके रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि पैन आपके आधार से जुड़ा है या नहीं। अगर आधार और पैन लिंक नहीं कराया है तो तुरंत कराएं।
फास्टैग कैसे रिचार्ज करें
1 दिसंबर से देशभर के नैशनल हाइवे के टोल प्लाजा सभी लेन इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस होंगे। दऱअसल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक दिसंबर से सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। बिना टैग वाले वाहन यदि फास्टैग लेन में जाते हैं तो उन्हें दोगुना टोल टैक्स देना होगा।
इसके लिए आपको यूजर आईडी और वॉलेट आईडी से पहले FASTag portal पर लॉग इन करना होगा। इसके बाद आपको 'payment and topup' का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद 'Recharge' पर क्लिक करें और जिस वॉलेट आईडी में आप पैसे जमा करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। यदि FASTag आपके बैंक खाते से पहले से जुड़ा हुआ है, तो प्रीपेड वॉलेट में अलग से पैसे जमा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल यह सुनिश्चित करने की जरुरत है कि टोल भुगतान के लिए आपके FASTag जुड़े बैंक खाते में पर्याप्त पैसे हो। हालांकि, अगर आपने FASTag को प्रीपेड वॉलेट (NHAI प्रीपेड वॉलेट) से लिंक किया है, तो इसे विभिन्न माध्यमों जैसे चेक के माध्यम से या UPI, डेबिट कार्ड ,क्रेडिट कार्ड, NEFT,नेट बैंकिंग के जरिए रिचार्ज किया जा सकता है।
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