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अब एक जगह पर होगा बैंक, NBFC और पेमेंट से जुड़ी परेशानी का समाधान, जानिए क्या है RBI की एकीकृत लोकपाल स्कीम

एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य शिकायतों को दूर करने वाली प्रणाली में और सुधार लाना है ताकि संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक नियम बना सके।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: November 12, 2021 12:54 IST
अब एक जगह पर होगा बैंक,...- India TV Paisa
Photo:PTI

अब एक जगह पर होगा बैंक, NBFC और पेमेंट से जुड़ी परेशानी का समाधान, जानिए क्या है RBI की एकीकृत लोकपाल स्कीम

यदि आपको बैंक या एनबीएफसी से शिकायत है या फिर किसी पेमेंट गेटवे से परेशानी है, तो अब आपको अलग अलग एजेंसियों में शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप एक ही स्थान पर आरबीआई से मान्यता प्राप्त विभिन्न एजेंसियों की शिकायत कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना का शुभारंभ किया है। 

पीएम मोदी ने इस स्कीम का शुभारंभ करते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत बैंकिंग प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह स्कीम एक राष्‍ट्र-एक लोकपाल की अवधारणा को साकार करेगी। एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य शिकायतों को दूर करने वाली प्रणाली में और सुधार लाना है ताकि संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक नियम बना सके। 

क्या है एकीकृत लोकपाल योजना 

एकीकृत लोकपाल योजना आरबीआई द्वारा विनियमित संस्‍थाओं के खिलाफ शिकायतों के लिए एक एकीकृत योजना है। इससे बैंकों से जुड़ी ग्राहकों की सभी शिकायतों को एक ही प्लेटफॉर्म पर किया जा सकेगा। इसके साथ ही शिकायत के स्टेट्स को भी ट्रैक करना भी काफी आसान होगा। फाइनेंशियल और बैकिंग संस्थानों के कस्टमर्स एकीकृत लोकपाल योजना के जरिए लोकपाल को एक ई-मेल आईडी और नंबर की मदद से अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

एक ही जगह पर सभी समस्या का समाधान 

अब ग्राहक सिर्फ एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पते के साथ अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अब ग्राहक एक ही पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवा सकेंगे, दस्‍तावेज जमा कर सकेंगे, स्‍टेट्स ट्रैक कर सकेंगे और फीडबैक भी दे सकेंगे। आरबीआई द्वारा शिकायत दर्ज करने और शिकायत निवारण पर जानकारी में सहायता के लिए बहुभाषी टोल-फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा। 

कैसे काम करेगी यह योजना?

  1. योजना का केंद्रीय विषय 'एक राष्ट्र-एक लोकपाल' पर आधारित है।
  2. इसमें ग्राहकों के लिए अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पता होगा
  3. ग्राहकों के लिए अपनी शिकायत दर्ज करने, दस्तावेज जमा करने, स्थिति ट्रैक करने और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए एक ही संदर्भ बिंदु होगा।
  4. एक बहुभाषी टोल-फ्री नंबर शिकायत निवारण और सहायता के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करेगा।

अब शिकायतों का निवारण कैसे किया जाता है

बैंकिंग लोकपाल योजना (बीओएस) 1995 में शुरू की गई थी। इसमें पांच संशोधन हुए हैं और 2018 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (ओएसएनबीएफसी) के लिए लोकपाल योजना और 2019 में डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना (ओएसडीटी) के शुभारंभ का आधार भी है। वर्तमान एकीकृत योजना आरबीआई द्वारा लोकपाल योजनाओं की समीक्षा के लिए गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार की गई थी।

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