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GST से आपकी लव लाइफ पर होगा ये असर, 1जुलाई से घूमना फिरना और होटल में खाना हो जाएगा सस्ता

GST के आपकी लव लाइफ पर बड़ा असर होगा। इसके बाद देश में रोमेंटिक डेस्टिनेशन पर घूमना फिरना-होटल में खान और मूवी देखना सस्ता हो जाएगा।

Ankit Tyagi
Published on: June 30, 2017 10:44 IST
GST से आपकी लव लाइफ पर होगा ये असर, 1जुलाई से घूमना फिरना और होटल में खाना हो जाएगा सस्ता- India TV Paisa
GST से आपकी लव लाइफ पर होगा ये असर, 1जुलाई से घूमना फिरना और होटल में खाना हो जाएगा सस्ता

नई दिल्ली। 30 जून की आधी रात से देश में सबसे बड़ा टैक्स सुधार होने जा रहा है। इसलिए आम आदमी से लेकर बिजनेसमैन इस मुद्द पर ही चर्चा कर रहे है। पर क्या आप जानते है कि नए टैक्स से आपकी लव लाइफ पर क्या असर होगा। आपको बता दें कि GST के बाद देश में रोमेंटिक डेस्टिनेशन पर घूमना फिरना-होटल में खान और मूवी देखना सस्ता हो जाएगा। यह भी पढ़े: कुछ ही घंटों के बाद लागू हो जाएगा GST, यहां जानिए किस पर देना होगा आपको कितना टैक्‍स

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रोमांटिक डेस्टिनेशन पर घूमना सस्ता

अगर आप अपनी अगली डेट पर विदेश के किसी रोमांटिक डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हैं, तब इकॉनमी क्लास से सफर करने पर आपको 6 पर्सेंट की बजाय 5 फीसदी टैक्स ही देना होगा। अगर आप बिज़नस क्लास से सफर करते हैं, तब आपको 9 फीसदी की बजाय 12 फीसदी जीएसटी देना होगा। यह भी पढ़े: 17 साल पहले वाजपेयी सरकार ने रखी थी GST की बुनियाद, ऐसा रहा अब तक का सफर

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होटल में कमरा बुक करने पर आपको 21.3 फीसदी के बजाए अब सिर्फ 18 प्रतिशत टैक्स चुकाना होगा। 1 जुलाई से 1000 रुपये से काम के कमरों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जबकि 1000 से 2500 रुपये के कमरों पर 12 फीसदी और 2500 से 7500 रुपए तक के कमरों की बुकिंग पर आपको 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।यह भी पढ़ें : GST लागू होने के बाद भी जारी रहेगी ऑफर्स की बारिश, 30 जून की आधी रात से शुरू होगी बिग बाजार की SALE

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लंच और डिनर पर जाना हुआ सस्ता

अक्सर देखा जाता है कपल घर के बाहर जाकर होटल और रेस्ट्रोरेंट में खाना पसंद करते है। 1 जुलाई से GST लागू होने के बाद  फाइव स्टार और लक्जरी होटलों पर अब 28 फीसदी के बजाए सिर्फ 18 फीसदी टैक्स ही लगेगा। खाने के ज्यादा बिल से परेशान प्रेमियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा नॉन-एसी रेस्टोरेंट्स में सिर्फ 12 फीसदी जीएसटी ही लगेगा।यह भी पढ़े: सस्ते मकानों को GST से छूट के लिए Naredco ने पीएम को लिखा खत

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मूवी देखना भी सस्ता

आप अगर अपने पार्टनर के साथ मूवी देखना पसंद करते है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी हैं। क्योंकि एक जुलाई से 100 रुपए की मूवी टिकट पर अब सिर्फ 18 फीसदी GST लगेगा। वहीं, मल्टीप्लेक्स में आपको अधिकतम 28 फीसदी टैक्स ही देना होगा। आपको बता दें कि अलग-अलग राज्यों में एंटरटेनमेंट टैक्स शून्य से 110 फीसदी तक लिया जाता है। यह भी पढ़े: 30 जून की आधी रात को लगेगा संसद, ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में मिलेगी GST को मंजूरी

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