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ओला, उबर के ड्राइवर क्या उनके कर्मचारी हैं, उच्च न्यायालय करेगा फैसला

क्या एप आधारित टैक्सी सेवा देने वाली ओला और उबर के ड्राइवर या चालक इन कंपनियों के कर्मचारी हैं? दिल्ली उच्च न्यायालय में यह सवाल उठा।

Dharmender Chaudhary
Published : May 08, 2017 09:35 pm IST, Updated : May 08, 2017 09:35 pm IST
ओला, उबर के ड्राइवर क्या उनके कर्मचारी हैं, उच्च न्यायालय करेगा फैसला- India TV Paisa
ओला, उबर के ड्राइवर क्या उनके कर्मचारी हैं, उच्च न्यायालय करेगा फैसला

नई दिल्ली। क्या एप आधारित टैक्सी सेवा देने वाली ओला और उबर के ड्राइवर या चालक इन कंपनियों के कर्मचारी हैं? दिल्ली उच्च न्यायालय में यह सवाल उठा। उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर केंद्र का रख जानना चाहा है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेव ने केंद्र सरकार के अलावा दिल्ली सरकार, उबर और ओला नाम से कैब सेवाएं देने वाली एएनआई टेक्नोलॉजीज को भी नोटिस दिया है। इस पर 10 अगस्त तक उनका जवाब मांगा है। यह मुद्दा ड्राइवरों की यूनियन ने उठाया था।

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