नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक याचिका पर केंद्र सरकार से शुक्रवार को जवाब मांगा। कंपनी ने अपनी संपत्तियों के बारे में शपथपत्र दायर करने के आदेशों को वापस लेने की मांग करते हुए यह याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति जे. आर.मिधा ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और मामले को छह फरवरी को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध कर दिया। सरकार ने अपने पक्ष में आये एक मध्यस्थता निर्णय को अमल में लाने को लेकर दायर याचिका को लेकर कंपनी ने आवेदन किया है।
कंपनी ने 22 नवंबर और 20 दिसंबर 2019 के दो पुराने फैसलों को भी वापस लेने की मांग की है। अदालत ने केंद्र सरकार की याचिका पर ये आदेश दिये थे। केंद्र सरकार ने याचिका दायर कर रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटिश गैस को संपत्तियां बेचने से रोकने की मांग की थी। अदालत ने 20 दिसंबर के आदेश में दोनों कंपनियों को अपनी संपत्तियों के बारे में शपथपत्र दायर करने को कहा था।