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अदालत ने मेडिक्लेम प्रीमियम संबंधी परिपत्र पर रोक लगाने से इनकार किया, बीमा कंपनियों से मांगा जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र के साधारण बीमा बीमा संघ (जीआईपीएसए) के 21 फरवरी के परिपत्र पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके जरिए चार सरकारी बीमा कंपनियों के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मेडिक्लेम प्रीमियम को बढ़ाया गया है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: April 05, 2021 22:31 IST
अदालत ने मेडिक्लेम प्रीमियम संबंधी परिपत्र पर रोक लगाने से इनकार किया, बीमा कंपनियों से मांगा जवाब- India TV Paisa
Photo:FILE

अदालत ने मेडिक्लेम प्रीमियम संबंधी परिपत्र पर रोक लगाने से इनकार किया, बीमा कंपनियों से मांगा जवाब

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र के साधारण बीमा बीमा संघ (जीआईपीएसए) के 21 फरवरी के परिपत्र पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके जरिए चार सरकारी बीमा कंपनियों के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मेडिक्लेम प्रीमियम को बढ़ाया गया है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस संबंध में केंद्र, जीआईपीएसए और चार सरकारी बीमा कंपनियों से जवाब मांगा है। याचिका में परिपत्र को चुनौती दी गई है, जिसके जरिए बीमा प्रीमियम को मौजूदा मेडिक्लेम प्रीमियम के मुकाबले 47.75 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। परिपत्र एक अप्रैल से प्रभावी है। 

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने भारतीय बीमा महासंघ की याचिका पर केंद्र, जीआईपीएसए, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। भारतीय बीमा महासंघ ने उक्त चार बीमा कंपनियों और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के कर्मचारी संघों के साथ मिलकर याचिका दायर की है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी।

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