Friday, November 15, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. #CallDrop: दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्राइ से मांगा जवाब, जुर्माने का विरोध कर रही हैं टेलीकॉम कंपनियां

#CallDrop: दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्राइ से मांगा जवाब, जुर्माने का विरोध कर रही हैं टेलीकॉम कंपनियां

दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राइ) से उसके कॉल ड्राप संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज जवाब तलब किया।

Dharmender Chaudhary
Updated on: December 14, 2015 16:33 IST
#CallDrop: दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्राइ से मांगा जवाब, जुर्माने का विरोध कर रही हैं टेलीकॉम कंपनियां- India TV Paisa
#CallDrop: दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्राइ से मांगा जवाब, जुर्माने का विरोध कर रही हैं टेलीकॉम कंपनियां

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राइ) से उसके कॉल ड्राप संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज जवाब तलब किया। ट्राई ने आदेश जारी कर मोबाइल सर्विस देने वाली टेलीकॉम कंपनियों को एक जनवरी से कॉल ड्रॉप होने पर उपभोक्ताओं की क्षतिपूर्ति करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी।

ऑपरेटरों की याचिका पर होई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने टेलीकॉम कंपनियों की याचिका ट्राइ खिलाफ को नोटिस जारी किया है। टेलीकॉम ऑपरेटरों की ओर से दर्ज याचिका में ट्राई के आदेश को आदेश को विरोधाभासी और घातक कहा है। पीठ ने कहा है, चूंकि इसे पहली जनवरी,2016 से लागू किया जाना है इसलिए हम सरकार का पक्ष सुनेंगे और आदेश पारित करेंगे। याचिका में कंपनियों ने ट्राइ के 16 अक्टूबर के उक्त आदेश को रद्द किए जाने की मांग की है। ट्राई ने कंपनियों को अपने नेटवर्क के उपभोक्ताओं को प्रति कॉल ड्राप एक रुपए के की क्षतिपूर्ति करने का निर्देश दिया है। एक दिन में अधिकतम तीन कॉल के लिए क्षतिपूर्ति की जाएगी।

सरकार ने दी कंपनियों को चेतावनी

दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रविवार को चेतावनी देते हुए कहा कि टेलीकॉम कंपनियां सर्विस में सुधाकर करे या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि मोबाइल टावर लगाना सरकार का कम नहीं है। कंपनियों को कॉल ड्रॉप में सुधार करना ही होगा। प्रसाद ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को नेटवर्क में सुधार करना होगा।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement