नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने विमानन क्षेत्र के नियामक DGCA से पूछा है कि वह हवाई यात्रा के दौरान चेक-इन वाले सामान में 15 से 20 किलो के लिये अतिरिक्त सामान पर 100 रपये प्रति किलो के आंकड़े पर कैसे पहुंचा है।
फैडरेशन ऑफ इंडिया एयरलाइंस (एफआईए) की याचिका पर सुनवाई करते हुये न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने पूछा, क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है कि अतिरिक्त सामान ले जाना पर एयरलाइन कंपनियों पर कितनी लागत आती है? आपने 100 रुपए का यह निर्णय किस आधार पर लिया?
तस्वीरों में देखिए दुनिया की सबसे महंगी फ्लाइट की खासियतें
etihad
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
एयरलाइन कंपनियों ने DGCA के 15 से 20 किलो के बीच अतिरिक्त सामान पर शुल्क तय किये जाने के डीजीसीए के सर्कुलर को चुनौती दी है। एक जुलाई से लागू नये नियमन के मुताबिक एयरलाइन कंपनियों को 20 किलो तक प्रत्येक अतिरिक्त किलो पर 100 रुपए शुल्क लेने को कहा गया है। जबकि उनकी वर्तमान दर 220 से 350 रुपए तक है। वर्तमान में सभी घरेलू एयरलाइन कंपनियों को 15 किलो तक चेक-इन सामान नि:शुल्क ले जाने की अनुमति है। केवल एयर इंडिया ही 23 किलो तक नि:शुल्क सामान ले जाती है।
एयर टिकट कैंसिल करवाना हो सकता है सस्ता
एयर इंडिया ने स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया खास ऑफर