चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य के 18 से 70 वर्ष के हर नागरिक को दुर्घटना बीमा सुरक्षा मुहैया कराने का निर्णय किया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि यह बीमा सुरक्षा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत उपलब्ध कराई जाएगी और इसका प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय किया गया।
वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस योजना को बैंकों और सामान्य बीमा कंपनियों के माध्यम से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के 18 से 70 साल के आयु वर्ग के सभी निवासी जिनके पास आधार से लिंक बैंक अकाउंट है वे इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत किसी व्यक्ति को 12 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर दो लाख रुपए तक के दुर्घटना बीमा का लाभ मिलता है। इसमें दुर्घटना के दौरान विभिन्न प्रकार की अपंगता या मृत्यु होने पर लाभ के अलग-अलग प्रावधान हैं।
हरियाणा में सौर उपकरणों को वैट से छूट
हरियाणा सरकार ने सौर उपकरण एवं सौर बिजली संयंत्र में लगाने में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न हिस्सौं को मूल्यवद्रि्धत कर वैट से छूट प्रदान करने का निर्णय किया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में सौर उपकरण एवं प्रणालियों पर राज्य में पांच प्रतिशत वैट और उस पर अधिभार वसूला जाता है। वर्तमान में पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सौर उपकरणों को पहले से ही वैट से छूट प्राप्त है।
इस निर्णय से राज्य के खजाने पर करीब 2.30 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सौर उपकरणों में सौर लालटेन, सौर गर्म पानी की प्रणाली, पंपिंग प्रणाली, इनवर्टर, उर्जा मीटर इत्यादि शामिल है।