चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिजली उपभोक्ताओं को बकाये के भुगतान के लिए एक और मौका देने के लिए आज बिजली बिल अधिभार छूट योजना 2017 शुरू किए जाने की घोषणा की है। योजना के तहत जिन ग्राहकों के बिजली बिल बकाया हैं और जो पहले अधिभार छूट योजना का लाभ नहीं ले सके हैं, उन्हें बकाये के भुगतान के लिए एक और मौका दिया जा रहा है।
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बुधवार को जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार उपभोक्ता बकाया बिजली बिल बिना अधिभार के दे सकते हैं। वे ताजा बिल के साथ पूरी राशि एक साथ या छह बराबर-बराबर मासिक किस्तों में दे सकते हैं। अधिभार छूट योजना 2017 तत्काल प्रभाव से अमल में आ गई है और 31 मई तक प्रभाव में रहेगी।
इससे पहले, 2016 में राज्य सरकार बिजली बिल अधिभार छूट योजना लेकर आई थी जिसका मकसद बिजली बिल के बकाये के भुगतान के लिए ग्राहकों को एक मौका देना था और उसका परिणाम अच्छा रहा था। विज्ञप्ति के अनुसार, नोटबंदी के कारण बड़ी संख्या में ग्राहक इस योजना से जुड़ नहीं पाए और ऐसे ग्राहकों की मांग थी कि यह योजना दोबारा लाई जाए।
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मौजूदा योजना के तहत उपभोक्ता बकाये बिल का भुगतान करते हैं, उन्हें अधिभार देने की जरूरत नहीं होगी। विज्ञप्ति के अनुसार, इससे न केवल बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय नुकसान में कमी आएगी बल्कि उपभोक्ताओं को चूककर्ताओं की सूची से नाम हटाने में भी मदद मिलेगी।