चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने बागवानी फसलों को उगाने वाले किसानों को ‘मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना’ के तहत सुरक्षा देने का फैसला किया है। राज्य के मुख्यमंत्री एम एल खट्टर की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया। एक आधिकारिक वक्तव्य में इसकी जानकारी देते हुये कहा गया, ‘‘मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (एमबीबीवाई) के क्रियान्वयन की मंजूरी दे दी।
योजना बागवानी फसलों को उगाने वाले किसानों को प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति के आश्वासन आधारित है।’’ इसमें कहा गया है कि बागवानी किसानों को विभिन्न कारणों से भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है। फसलों में बीमारी लगने, असमय वर्षा, तूफान, सूखा और तापमान बढ़ने जैसी आपदाओं से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है।
बयान के अनुसार कुल मिलाकर 21 सब्जियों, फल और मसाले की फसलों को इस योजना के तहत सुरक्षा कवर उपलब्ध होगा। बीमा योजना के तहत किसानों को सब्जियों और मसालों की फसल के लिये 750 रुपये और फल की फसल के लिये 1,000 रुपये का मामूली भुगतान करना होगा इसके एवज में उन्हें क्रमश: 30,000 रुपये और 40,000 रुपये का बीमा आश्वासन दिया जायेगा।
योजना के तहत बीमा दावे का निपटारा करने के लिये सर्वे किया जायेगा जिसके तहत फसल नुकसान को चार श्रेणियों - 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 75 और 100 प्रतिशत- में आंका जायेगा। योजना वैकल्पिक होगी और पूरे राज्य में यह लागू होगी। किसानों को योजना को अपनाने के लिये मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल में अपनी फसल और क्षेत्र का ब्यौरा देते हुये पंजीकरण कराना होगा। योजना के लिये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य सरकार, राज्य और जिला स्तरीय समितियों द्वारा 10 करोड़ रुपये की बीज पूंजी रखी जायेगी।