नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को कहा कि जीएसटी व्यवस्था में अधिकार और दोहरे नियंत्रण के मुद्दे पर निर्णय हो गया है। उन्होंने कहा कि समूचे कराधार को केन्द्र और राज्यों की कर आकलन मशीनरी के बीच बांटा जाएगा। हालांकि, अब जीएसटी एक जुलाई से लागू होगा। इससे पहले सरकार एक अप्रैल से लागू करने की बात कह रही थी।
जेटली ने कहा डेढ़ करोड़ रुपए तक के कारोबार वाली 90 प्रतिशत इकाइयों का आकलन राज्यों के अधिकार क्षेत्र में रहेगा जबकि 10 प्रतिशत केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में रहेंगी। इसी तरह डेढ करोड़ रुपए से अधिक कारोबार वाली 50:50 प्रतिशत इकाइयों को केन्द्र और राज्यों के बीच बांटा जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि आसूचना आधारित कारवाई का अधिकार केन्द्र और राज्य दोनों के पास होगा। एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) लगाने, वसूली का अधिकार केन्द्र के पास होगा, लेकिन कानून में इसके लिए विशेष प्रावधान होगा। राज्यों को भी इसमें अधिकार दिये जाएंगे।
जेटली ने बताया कि राज्यों को समुद्री क्षेत्र में 12 मील तक होने वाली आर्थिक गतिविधियों पर कर लगाने का अधिकार होगा। जीएसटी परिषद की अगली बैठक 18 फरवरी को होगी जिसमें जीएसटी से जुड़े अनुपूरक विधेयकों के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी।
दूसरी ओर केरल के वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी प्रशासन, दोहरे नियंत्रण को लेकर केन्द्र और राज्यों के बीच आम सहमति अभी नहीं, राज्यों को तटीय जल क्षेत्र में कर वसूलने का अधिकार मिलेगा।