नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (GST) के क्रियान्वयन के बाद सेवा कर में संभावित 3 फीसदी की वृद्धि से देशभर में म्यूचुअल फंड कंपनियों का खर्च अनुपात भी 3 प्रतिशत बढ़ जाएगा। GST को एक जुलाई से लागू किए जाने की तैयारी है। खर्च अनुपात से तात्पर्य निवेश कंपनी द्वारा अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी के परिचालन पर आने वाली लागत (ऑपरेशनल कॉस्ट) से है। GST से हालांकि 20 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले छोटे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को लाभ होगा। सरकार ने सालाना 20 लाख रुपए तक कमाने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेवा कर की छूट दी है। अभी तक सालाना 10 लाख रुपए तक की कमीशन आय कमाने वाले वितरकों को सेवा कर की छूट मिली हुई है।
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पीपीएफएएस म्यूचुअल फंड के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यकारी नील पराग पारेख ने पीटीआई भाषा से कहा, हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इसके अंतिम ब्योरे का इंतजार करना चाहिए। जहां तक मेरी समझ बनी है, खर्च अनुपात मामूली रूप से बढ़ेगा।
टॉरस म्यूचुअल फंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वकार नकवी ने कहा कि GST के क्रियान्वयन के बाद मेरी कंपनी का कुल खर्च अनुपात बढ़ेगा। हालांकि, इसमें मामूली वृद्धि ही होगी।
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बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के मुख्य कार्यकारी ए बालासुब्रमण्यन ने कहा कि GST क्रियान्वयन सकारात्मक रूप से सभी को हैरान करेगा क्योंकि सभी सुगम तरीके से इस बदलाव के लिए तैयार हो रहे हैं।