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सरकार ने कारोबारियों को दी बड़ी राहत, GST रिटर्न दाखिल करने की तारीख 5 दिन बढ़ाई

सरकार ने GST रिटर्न दाखिल करने की तिथि 25 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले GST रिटर्न फाइल करने वाली वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया था।

Manish Mishra
Published : August 20, 2017 11:27 IST
सरकार ने कारोबारियों को दी बड़ी राहत, GST रिटर्न दाखिल करने की तारीख 5 दिन बढ़ाई
सरकार ने कारोबारियों को दी बड़ी राहत, GST रिटर्न दाखिल करने की तारीख 5 दिन बढ़ाई

नई दिल्ली। सरकार ने GST (वस्तु एवं सेवा कर) रिटर्न दाखिल करने की तिथि 25 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। इसकी घोषणा शनिवार को की गई। इससे पहले GST रिटर्न फाइल करने वाली वेबसाइट ने पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि से एक दिन पहले तकनीकी गड़बड़ियों के कारण काम करना बंद कर दिया था। GSTR-3B दाखिल करने की तिथि 1 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक निर्धारित की गई थी, जिसमें माल की आवाजाही और उधार/भुगतान के आंकड़े दाखिल करना है।

वित्त मंत्रालय द्वारा दाखिल बयान में कहा गया है कि,

अंतिम समय पर रिटर्न दाखिल करने वालों को कुछ तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

हालांकि, सरकार ने करदाताओं को पहले ही चेताया था कि अंतिम तिथि से पहले ही रिटर्न फाइल कर दें, ताकि अंतिम समय पर किसी तकनीकी परेशानी से बच सकें। बयान में कहा गया है कि चूंकि यह GST के तहत दाखिल किया जाने वाला पहला रिटर्न है, इसलिए करदाताओं और कर पेशेवरों ने रिटर्न फाइल करने के लिए कुछ और वक्त मुहैया कराने की मांग की है।

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बयान में आगे कहा गया है, “वहीं, बाढ़ से पीड़ित राज्यों ने भी GST रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है। जम्मू और कश्मीर ने समय बढ़ाने की मांग की थी, क्योंकि वहां GST देर से लागू हुआ।

बयान में कहा गया कि इन मुद्दों को देखते हुए GST कार्यान्वयन समिति (इसमें केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल हैं) ने जुलाई की फाइलिंग की अंतिम तिथि को उन करदाताओं के लिए जो इस महीने ट्रांस1 में ट्रांजिशन क्रेडिट का लाभ नहीं लेना चाहते हैं, 25 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया है।

वहीं, जो करदाता इस महीने ट्रांस 1 (ट्रांजिसन क्रेडिट) का लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त निर्धारित की गई है। देश भर के व्यापारियों को शनिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जब वस्तु एवं सेवा कर (GST) फाइल करने वाली वेबसाइट ने GST रिटर्न दाखिल करने के अंतिम दिन से एक दिन पहले कुछ समय के लिए काम करना बंद कर दिया।

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एसोचैम के अध्यक्ष (स्पेशल टास्क फोर्स ऑन जीएसटी) प्रतीक जैन ने बताया कि दोपहर 12 बजे के बाद से ही जीएसटी की वेबसाइट रुक-रुक कर चल रही थी। इससे व्यापारियों के बीच काफी उलझन पैदा हो गई। हमारे कई ग्राहकों ने बताया कि इस गड़बड़ी के कारण वे रिटर्न दाखिल नहीं कर सके। अगर ऐसा आगे भी जारी रहता है तो सरकार को जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तिथि अगले कुछ दिनों के लिए बढ़ा देनी चाहिए।

GST की वेबसाइट पर लगी नोटिस में कहा गया है कि,

यह सेवा 19 अगस्त को दोपहर 2 बजे से 2.45 बजे तक उपलब्ध नहीं है। कृपया बाद में आएं।

अगस्त महीने के रिटर्न का विवरण दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 सितंबर है। पुणे के चाटर्ड एकाउंटेंट प्रीतम महूरे ने बताया कि इस स्थिति से करदाता तनाव में है। महज दो हफ्ते पहले ही GSTR-3B फार्म फाइलिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। उम्मीद के मुताबिक यह करदाताओं द्वारा फाइल किया गया पहला GST होता और इसी हफ्ते से करदाताओं ने GSTR-3B फाइल करना शुरू किया था।”

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एसकेपी बिजनेस कंसल्टिंग के पार्टनर जिगर दोषी ने बताया कि अगर समरी रिटर्न फाइल करने में सिस्टम बैठ गया है तो अगले कुछ महीनों में स्थिति काफी डरावनी प्रतीत हो रही है। क्योंकि हमें अंदाजा नहीं है कि उस समय क्या होगा, जबकि करदाताओं द्वारा इनवाइस अपलोड करते हुए विस्तृत GST रिटर्न फाइल किया जाएगा। अगस्त महीने का समरी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 सितंबर निर्धारित है, जिसे सरकार ने शनिवार को अगले 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया है।

GSTR-3B के अलावा करदाताओं को तीन फार्म और फाइल करने हैं, जिनमें GSTR-1, GSTR-2 और GSTR-3 है। जुलाई माह के लिए ये तीनों फार्म क्रमश: 1 सितंबर से 5 सितंबर के  बीच, 6 सितंबर से 19 सितंबर के बीच और 11 सितंबर से 15 सितंबर के बीच फाइल करने हैं।

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