![ई-कॉमर्स और नई कंपनियों के लिए 25 जून से शुरू होगा GST रजिस्ट्रेशन, तीन महीने तक खुली रहेगी यह विंडो](https://static.indiatv.in/khabar-global/images/paisa-new-lazy-big-min.jpg)
नई दिल्ली। ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स और टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) काटने वाले 25 जून से जीएसटी नेटवर्क पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इस दिन पोर्टल नए पंजीकरणों के लिए फिर से खुलेगा। इसके अलावा मौजूदा उत्पाद, सेवा कर और वैट देने वालों को जीएसटीएन पोर्टल पर स्थानांतरण के लिए एक और मौका मिलेगा, क्योंकि उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन रविवार को खुलेगा, जो तीन महीने तक जारी रहेगा।
कुल 81 लाख करदाताओं में से 65.5 लाख पहले ही इस पोर्टल पर स्थानांतरित हो चुके हैं। जीएसटी व्यवस्था में कारोबार करने के लिए जीएसटीएन पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। कारोबारियों को इस पोर्टल पर मासिक आपूर्ति आंकड़े डालने होंगे और रिटर्न फॉर्म दाखिल करना होगा। जीएसटीएन के चेयरमैन नवीन कुमार ने कहा, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप इसपर नहीं आ पाए हैं तो आपको एक और मौका मिलेगा।
यह कानून कहता है कि जो कोई भी उन करों के तहत पंजीकृत हैं, जो जीएसटी में समाहित हो जाएंगे, यदि उनके पास वैध पैन नंबर है तो उन्हें वैध रजिस्ट्रेशन मिलेगा। यह पोर्टल 25 जून से जीएसटी पेशेवरों के नामांकन के लिए भी 25 जून को खुलेगा। जीएसटीएन पोर्टल 8 नवंबर से 30 अप्रैल तक खुला था। उसके बाद जून में भी इसे मौजूदा करदाताओं के नामांकन के लिए 15 दिन खोला गया था।