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27 चीजों के लिए जीएसटी रेट में की गई है कटौती, जानिए आपके लिए क्‍या-क्‍या हुआ सस्‍ता

जीएसटी काउंसिल ने शुक्रवार को अपनी 22वीं बैठक में 27 वस्‍तुओं के जीएसटी रेट में कटौती करने की सिफारिश की है।

Abhishek Shrivastava
Published on: October 07, 2017 11:31 IST
27 चीजों के लिए जीएसटी रेट में की गई है कटौती, जानिए आपके लिए क्‍या-क्‍या हुआ सस्‍ता- India TV Paisa
27 चीजों के लिए जीएसटी रेट में की गई है कटौती, जानिए आपके लिए क्‍या-क्‍या हुआ सस्‍ता

नई दिल्‍ली। जीएसटी काउंसिल ने शुक्रवार को अपनी 22वीं बैठक में 27 वस्‍तुओं के जीएसटी रेट में कटौती करने की सिफारिश की है। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने दिनभर चली बैठक के बाद प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में बताया कि दैनिक उपयोग की 27 चीजों पर जीएसटी रेट को घटाया गया है, जिसमें मैन मेड यार्न, अनब्रांडेड नमकीन, फ्लोरिंग में उपयोग होने वाले पत्‍थर और डीजल इंजन पाट्र्स समेत अन्‍य चीजें शामिल हैं।

काउंसिल ने अपनी पिछली बैठक में 40 वस्‍तुओं पर टैक्‍स रेट कम किया था। वित्‍त मंत्री ने यह भी बताया कि रेस्‍टॉरेंट पर लगने वाले जीएसटी को भी संशोधित करने पर विचार किया जा रहा है और इसके लिए वित्‍त मंत्रियों का एक समूह रेस्‍टॉरेंट पर लगने वाले जीएसटी की समीक्षा कर अपनी सिफारिशें जल्‍द सौपेंगा।

अरुण जेटली के मुताबिक जिन 27 चीजों पर टैक्‍स कम करने की सिफारिश की गई हैं, उनकी पूरी लिस्‍ट इस प्रकार है:

क्रमांक उत्‍पाद का नाम मौजूदा जीएसटी रेट सिफारिश किया गया जीएसटी रेट
1. सूखे कटे हुए आम 12% 5%
2. खाखरा और प्‍लेन चपाती/रोटी 12% 5%
3. केंद्र सरकार या किसी राज्‍य सरकार द्वारा स्‍वीकृत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को वितरित करने के लिए बर्तनों में ले जाने के लिए तैयार किया गया भोजन 18% 5 %
4. Namkeens other than those put up in unit container and, –

(a) bearing a registered brand name; or
(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily

12% 5%
5. Imposing GST only on the net quantity of superior kerosene oil [SKO] retained for the manufacture of Linear Alkyl Benzene [LAB] 18% 18%
[Clarification to be issued]
6. बिना ब्रांड नाम वाली आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध्, होम्‍योपैथी दवाएं 12% 5%
7. पोस्‍टर कलर 28% 18%
8. चिल्‍ड्रन एम्‍यूजमेंट के लिए मॉडलिंग पेस्‍ट 28% 18%
9. प्‍लास्टिक कचड़ा, छड़ें या कबाड़ 18% 5%
10. रबड़ कचड़ा, छड़ें या कबाड़ 18% 5%
11. ठोस रबड़ कचड़ा या कबाड़ 28% 5%
12. पेपर कचड़ा या कबाड़ 12% 5%
13. ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप 5% Nil
14. मैनमेड फि‍लामेंट का सिलाई धागा

18% 12%
15. सभी तरह के सिंथेटिक फि‍लामेंट यार्न, जैसे नायलोन, पॉलिस्‍टर, एक्रीलिक आदि 18% 12%
16. सभी आर्टिफि‍शियल फि‍लामेंट यार्न जैसे विसकोस रेओन, कुपरामोनियम 18% 12%
17. मैनमेड स्‍टैपल फाइबर से बना सिलाई धागा 18% 12%
18. मैनमेड स्‍टैपल फाइबर से बना धागा 18% 12%
19. वास्‍तविक जरी 12% 5%
20. 6802 में आने वाले सभी उत्‍पाद (मार्बल और ग्रेनाइट या 12 प्रतिशत जीएसटी वाले उत्‍पादों को छोड़कर)

28% 18%
21. काचं का कचड़ा या कबाड़ 18% 5%
22. फाइल, लेटर क्लिप, लेटर कॉर्नर, पेपर क्लिप, इंडेक्सिंग टैग और ऑफि‍स में उपयोग होने वाली सामग्री, बेस मेटल, स्‍टेपल

28% 18%
23. प्‍लेन शाफ्ट बिअरिंग 8483 28% 18%
24. बिजली के लिए 15एचपी से अधिक नहीं फि‍क्‍स्‍ड स्‍पीड डीजल इंजन में उपयोग होने वाले उपकरण

28% 18%
25. सेंट्रीफुगल पम्‍प, गहरे ट्यूबवेल टर्बाइन पम्‍प, सबमर्सिबल पम्‍प, एक्‍साइल फ्लो और मिक्‍सउ फ्लो वर्टिकल पम्‍प में उपयोग होने वाले उपकरण 28% 18%
26. ई-कचड़ा 28%/18% 5%
27. बायोमास ब्रिकेट्स 18% 5%

जीएसटी काउंसिल ने कंपोजिशन स्‍कीम में 75 लाख टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए सालाना कर दी है। इससे छोटे कारो‍बारियों को जीएसटी का अनुपालन करने में आसानी होगी। 1 करोड़ रुपए टर्नओवर वाले कारोबारी अब कंपोजिशन स्‍कीम को चुन सकते हैं, जिसके तहत उन्‍हें एक फ्लैट रेट पर टैक्‍स का भुगतान करना होगा लेकिन इसके लिए उन्‍हें इनपुट क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा।

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