Key Highlightsपैनल ने GST की चार दरें तय की है जो 5 से 28 फीसदी तक है। तंबाकू और एयरेटेड ड्रिंक्स पर लगेगा 28 फीसदी का सिन टैक्स। TV, एयर कंडीशनर, फ्रिज और वाशिंग मशीन जैसी उपभोक्ता वस्तुएं होंगी सस्ती।नई दिल्ली। GST काउंसिल ने 3 नवंबर को हुई बैठक में 4 के GST रेट को मंजूरी दे दी है। काउंसिल ने GST के रेट 5, 12, 18 और 28 फीसदी तय किए हैंं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि GST में 12 फीसदी और 18 फीसदी स्टैंडर्ड रेट होंगे। सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि GST कानून को तय समय से लागू करेंगे।यह भी पढ़ें : पासपोर्ट, लाइसेंस और परीक्षा के लिए चुकानी हाेेगी ज्यादा फीस, सरकार ने यूजर चार्ज बढ़ाने का लिया निर्णयअरुण जेटली ने कहातंबाकू पर सेस के अलावा 28 फीसदी सिन टैक्स लगेगा। एयरेटेड ड्रिंक्स पर भी इसी हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। ज्यादातर व्हाइट गुड्स पर राइडर के साथ 28 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा।ये चीजें होंंगी सस्तीGST की दरें तय होने के बाद कुछ उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती होंगी।इनमें TV, एयर कंडीशनर, फ्रिज और वाशिंग मशीन आदि शामिल है।टैक्स घटने के कारण इन उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में आएगी कमी।महंगी होंगी ये चीजें लक्जरी कार, पैकेज्ड फूड, ज्वैलरी और कई तरह की सर्विसेज GST लागू होने के बाद महंगी हो जाएंगी।GST लागू होने से आम आदमी को ये होंगे लाभ20 से ज्यादा अप्रत्यक्ष कर हो जाएंगे समाप्त।देश भर में विभिन्न प्रोडक्ट्स और सेवाओं पर लगेगा एक जैसा कर।पेट्रोल, डीजल और गैस पर नहीं होगा फिलहाल GST का असर।यह भी पढ़ें : पूरे देश में नवंबर से लागू हो गया है खाद्य सुरक्षा कानून, देश की तीन-चौथाई आबादी को मिलेगा सस्ता अनाज50,000 करोड़ रुपए का फंड बनाएगी सरकारकेंद्र सरकार ने राज्यों को होने वाले राजस्व घाटे की क्षतिपूर्ति के लिए 50 हजार करोड़ रुपए का फंड तैयार करने के लिए तंंबाकू, एयरेटेड ड्रिंक्स और प्रदूषण फैलाने वाले प्रोडक्ट्स जैसे चीजों पर अतिरिक्त सेस लगाने का प्रस्ताव भी किया है।पिछली मीटिंग में भी इस प्रस्ताव पर विचार हुआ था, लेकिन कुछ राज्यों के विरोध के कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा सका।वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सेस और ग्रीन टैक्स राज्य सरकार की क्षतिपूर्ति खाते में जाते रहेेंगे।सरकार की योजना है कि GST को पहली अप्रैल 2017 से लागू कर दिया जाए।