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जीएसटी मॉडल कानून का फाइनल ड्राफ्ट एक महीने में होगा तैयार, इसके बाद ली जाएगी ट्रेडर्स की राय

वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) पर मॉडल कानून के ड्राफ्ट को एक महीने में अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

Dharmender Chaudhary
Updated : December 16, 2015 11:13 IST
जीएसटी मॉडल कानून का फाइनल ड्राफ्ट एक महीने में होगा तैयार, इसके बाद ली जाएगी ट्रेडर्स की राय
जीएसटी मॉडल कानून का फाइनल ड्राफ्ट एक महीने में होगा तैयार, इसके बाद ली जाएगी ट्रेडर्स की राय

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) पर मॉडल कानून के ड्राफ्ट को एक महीने में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय में विशेष सचिव रश्मि वर्मा ने कहा, मसौदा तैयार होने में एक महीने का और समय लगेगा। एक बार यह पूरा हो जाता है, हम इसे सार्वजनिक करेंगे और व्यापार संगठनों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा।

एक फीसदी अतिरिक्त टैक्स हटाने पर विचार

रश्मि वर्मा ने कहा कि जो कागज अभी सार्वजनिक किया गया है, वह केवल कानून के ड्राफ्ट पर चर्चा के लिए एक प्राथमिक दस्तावेज मात्र है और भविष्य में इसमें कई बदलाव हो सकते हैं। जीएसटी लागू करने के लिए संसद द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद केंद्र और राज्यों को नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को प्रभाव में लाने के लिए अपना स्वयं का कानून बनाना होगा। विशेष सचिव ने कहा कि अगर उद्योग मांग करता है तो सरकार वस्तुओं की अंतर्राज्यीय आवाजाही पर एक फीसदी अतिरिक्त कर लगाने के प्रस्ताव को छटने पर फिर से विचार के लिए तैयार है।

अगले 8 दिन में बिल पास कराना जरूरी

रश्मि ने कहा, विभिन्न उद्योग एवं राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श के दौरान यह महसूस किया जाता है कि हमें एक फीसदी अतिरिक्त कर हटाना चाहिए, हम इस पर विचार के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, निश्चित रूप से मैं भी इस बात से सहमत हूं कि एक फीसदी अतिरिक्त कर हटने से, जीएसटी ढांचे में उल्लेखनीय रूप से सुधार होगा। जीएसटी को 1 अप्रैल 2016 तक लागू होना है। ऐसे में यह जरूरी है कि अगले 8 दिन में संसद में बिल पास हो जाए। लेकिन, कांग्रेस पार्टी की जिद बीच में आ रही है। हम इसे सीधा जिद इसलिए कह रहे है क्योंकि जीएसटी को रोकने के बहाने रोज बदलते है।

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