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3 और 4 स्‍टार होटलों को GST से राहत, अब 7500 रुपए तक के रूम पर 28 की जगह 18% टैक्‍स

GST काउंसिल की आज हुई बैठक में होटल उद्योग को बड़ी राहत देते हुए फैसला लिया गया कि होटल में 7500 रुपए या अधिक के कमरे में ठहरने पर 28 फीसदी टैक्‍स लगेगा।

Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Published : June 18, 2017 19:36 IST
3 और 4 स्‍टार होटलों को GST से राहत, अब 7500 रुपए तक के रूम पर 28 की जगह 18% टैक्‍स
3 और 4 स्‍टार होटलों को GST से राहत, अब 7500 रुपए तक के रूम पर 28 की जगह 18% टैक्‍स

नयी दिल्ली। GST काउंसिल की आज हुई बैठक में होटल उद्योग को बड़ी राहत दी गई है। परिषद में आज फैसला लिया गया कि अब होटल में 7500 रुपए या उससे अधिक के कमरे में ठहरने पर 28 फीसदी टैक्‍स लगेगा। पहले यह लिमिट 5000 रुपए तक के कमरों के लिए थी। इसके अलावा परिषद ने लॉटरी पर कर की दो श्रेणी रखने का निर्णय किया है। सरकारी लॉटरी पर 12 प्रतिशत तथा सरकारों से अधिकृत लॉटर पर 28 प्रतिशत कर लगेगा। यह भी पढ़ें: एसोचैम ने की से GST टालने की मांग, सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क 1 जुलाई के लिए नहीं है तैयार

रविवार को हुई GST काउंसिल की बैठक में कंपनियों के लिए रिटर्न जमा करने के नियमों में भी दो महीने की ढील दी गई। हालांकि काउंसिल ने यह स्‍पष्‍ट किया है कि वस्‍तु एवं सेवा कर व्यवस्था (GST ) एक जुलाई से ही लागू किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि उद्योग जगत जीएसटी लागू करने की तारीख आगे बढ़ाये जाने पर जोर दे रहा है। संशाधित नियमों के अनुसार जुलाई के लिये संशोधित रिटर्न फाइलिंग के तहत बिक्री का ब्योरा 10 अगस्त के बजाए अब पांच सितंबर तक दाखिल कराया जा सकता है। यह भी पढ़े: Royal Enfield: GST से पहले सस्ती हुई बुलेट, जानिए किस मॉडल पर कितने घटे दाम

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि तैयारी की कमी से निपटने के लिये दो महीने यानि कि जुलाई-अगस्त के लिये थोड़ी छूट दी गयी है। सितंबर से समयसीमा का कड़ाई से पालन करना होगा। होटलों को दी गई राहत के बारे में उन्‍होंने बताया कि परिषद ने 5,000 रुपए की जगह अब 7,500 रुपए या उससे अधिक के कमरे के किरायों पर 28 प्रितशत की दर से GST लगाने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि होटल के कमरों के 2,500 ये 7,500 रुपये के बिल पर 18 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।

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